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National Herald Case: सोनिया-राहुल गांधी के वकील ने खारिज किए ED के दावे

National Herald Case: शुक्रवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में नेशनल हेराल्ड मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान सोनिया और राहुल गांधी की तरफ से पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें पेश कीं और ईडी के दावे को खारिज कर दिया।

National Herald Case: दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में शुक्रवार को नेशनल हेराल्ड मामले की सुनवाई के लिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें पेश कीं। उन्होंने ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग के दावों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ये मामला मनी लॉन्ड्रिंग का नहीं बल्कि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) के स्वामित्व का मामला है।

सिघंवी ने कहा कि अगर मान लिया जाए कि यंग इंडियन एजेएल की 100 फीसदी मालिक है, तो भी ये स्वामित्व का मामला हुआ। इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हो गया? उन्होंने कहा कि ईडी ने जो चार्जशीट पेश की है, वो सिर्फ कयासों और काल्पनिक स्थितियों पर आधारित है, जिसे कानूनी तौर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। आप एक काल्पनिक और अटकलों पर आधारित मामले का केस नहीं बना सकते।

सिंघवी ने कहा कि ये संस्था पिछले 65 साल से ज्यादा से काम कर रही है। इतने लंबे समय के बाद इसे मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कहा जा सकता। उन्होंने सवाल उठाया कि ईडी ने साल 2010 से 2021 तक इस मामले में कोई कार्रावाई क्यों नहीं की? इसके बाद 11 सालों बाद ईडी ने बिना किसी कारण के अचानक इस मामले में सक्रियता दिखाई, जिससे जांच की मंशा पर शंका हो रही है।

अभिषेक मनु सिंघवी ने ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये मामला अजीब है क्योंकि इस मामले में कोई पैसे का लेन-देन नहीं हुआ और न ही संपत्ति का स्थानांतरण किया गया। न ही किसी तरह का लाभ लिया गया।

सिंघवी ने आगे बताया कि एजेएल के नाम पर पूरे देश में सालों से कई संपत्तियां हैं, जिनकी मालिकाना स्थिति नहीं बदली है। वहीं यंग इंडियन और एजेएल दोनों ही गैर लाभकारी संस्थाएं हैं। ऐसे में लाभ बांटना या मुनाफा लेना संभव नहीं है। नेशनल हेराल्ड केस का कांग्रेस से जुड़ा होना कोई गलत बात नहीं है, ये तो पार्टी की विरासत का हिस्सा है।

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उन्होंने कहा कि यंग इंडियन को एक वित्तीय माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया गया, ताकि एजेएल को कर्ज से मुक्त किया जा सके। हर कंपनी अपनी देनदारियों को कम करती है, तो हमने भी वही किया है।

बता दें कि ईडी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, दिवंगत कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा, सुमन दुबे, आस्कर फर्नांडिस, सैम पित्रोदा और प्राइवेट कंपनी यंग इंडियन पर 2000 करोड़ की संपत्ति पर धोखाधड़ी से अधिग्रहण कर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया है।

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