Mon. Jul 21st, 2025

Mumbai Train Blast: 12 आरोपियों को किया गया बरी, जानिए उन पर क्या-क्या आरोप थे

Mumbai Train Blast: मुंबई में 11 जुलाई 2006 को हुए ट्रेन ब्लास्ट केस में मुंबई हाई कोर्ट ने सभी दोषियों को बरी कर दिया है. निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा को रद्द करते हुए हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया. इस मामले में 12 आरोपियों को पहले दोषी करार दिया गया था. इनमें से 5 को फांसी और 7 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी.

Mumbai Train Blast: 11 जुलाई 2006 को मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट से महाराष्ट्र ही पूरा देश दहल उठा था. सिलसिलेवार धमाकों में 180 से ज्यादा लोग मारे गए थे. सोमवार को इस मामले में मुंबई हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. हाई कोर्ट ने निचली अदालत की ओर से ठहराए गए सभी दोषियों को निर्दोष करार दिया है. इससे पहले लोअर कोर्ट ने 12 आरोपियों को दोषी माना था. इसमें से 5 को फांसी की सजा और 7 को उम्रकैद सुनाई थी. 12 आरोपियों में से 1 की पहले ही मौत हो चुकी है. आइए जानते हैं कि इन पर क्या-क्या आरोप लगे थे.

  1. अभियोजन पक्ष ने दावा किया था कि आरोपी प्रतिबंधित स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) के सदस्य थे. इस मामले में निचली अदालत ने कमाल अहमद अंसारी, मोहम्मद फैसल रहमान शेख, एहतेशाम सिद्दीकी, नवीद हुसैन खान रशीद और आसिफ खान बशीर खान को मौत की सजा सुनाई थी.
  2. कमाल अहमद अंसारी पर पाकिस्तान में हथियार चलाने का ट्रेनिंग लेने का आरोप था. साथ ही माटुंगा में हुए बम धमाके का भी आरोप था. 2021 में अपील की सुनवाई के दौरान अंसारी की मौत हो गई थी. उस वक्त वो 50 साल के थे. मोहम्मद फैसल रहमान शेख पर मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक होने का आरोप था. अभियोजन पक्ष के मुताबिक, फैसल रहमान शेख ने पाकिस्तान से पैसा लिया, बम बनाए और एक बम को ट्रेन में प्लांट किया था.
  3. एहतेशाम सिद्दीकी पर ट्रेनों की रेकी करने का आरोप था. साथ ही अभियोजन पक्ष ने सिद्दीकी को मीरा-भयंदर में बम विस्फोट करने का भी आरोप बनाया था. एक कॉल सेंटर के कर्मचारी नवीद हुसैन खान रशीद पर बम बनाने और बांद्रा में एक ट्रेन में विस्फोट करने का आरोप था. नवीद सिकंदराबाद का रहने वाला था. उसे वहीं से अरेस्ट किया गया था.
  4. एक अन्य आरोपी आसिफ खान बशीर खान पर बोरीवली में बम बनाने और विस्फोट करने वाले बम को प्लांट करने में मदद करने का आरोप था. खान पर सिमी का सदस्य होने का आरोप लगा.

इन्हें सुनाई गई थी आजीवन कारावास की सजा

इसके साथ ही निचली अदालत ने तनवीर अहमद अंसारी, मोहम्मद शफी, शेख मोहम्मद अली आलम, मोहम्मद साजिद अंसारी, मुजम्मिल रहमान शेख, सुहैल महमूद शेख और जमीर रहमान शेख को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. आइए जानते हैं कि इन पर क्या आरोप थे.

  • तनवीर अहमद अंसारी: मुंबई के अग्रीपाड़ा के रहने वाले अंसारी को पाकिस्तान में आतंकवादी कैंप में शामिल होने और ट्रेनों की रेकी करने का दोषी ठहराया गया था.
  • मोहम्मद शफी: हवाला रैकेट चलाने और ब्लास्ट के लिए पाकिस्तान से पैसा जुटाने का आरोप था.
  • शेख मोहम्मद अली आलम: भारत में घुसपैठ करने वाले पाकिस्तानियों की मदद से अपने घर में बम बनाने का आरोप. सिमी का मेंबर होने का भी आरोप.
  • मोहम्मद साजिद अंसारी: बमों के लिए टाइमर खरीदने और उन्हें जोड़ने में मदद करने का आरोप. दो पाकिस्तानी नागरिकों को शरण देने का आरोप.
  • मुजम्मिल रहमान शेख: सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुजम्मिल पर पर पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेने और लोकल ट्रेनों की रेकी करने का आरोप.
  • सुहैल महमूद शेख: पाकिस्तान में हथियार चलाने की ट्रेनिंग लेने और ट्रेनों की रेकी करने का आरोप. जमीर रहमान शेख: साजिश रचने वाली बैठकों में शामिल होने और पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेने का आरोप.

About The Author