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State Election Commission 2023 : शासकीय कर्मचारी-अधिकारी अनुमति के बिना हेड क्वार्टर नहीं छोड़ सकते

State Election Commission 2023 :

State Election Commission 2023 :

State Election Commission 2023 : आदर्श चुनाव आचार संहिता जिला निर्वाचन आयोग से अवकाश स्वीकृत कराना होगा

State Election Commission 2023 : राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश पर प्रदेश भर के तमाम State Election Commission 2023 जिला निर्वाचन आयोगों ने समस्त शासकीय कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। जिला निर्वाचन आयोग की अनुमति के बगैर कोई भी विभागाध्यक्ष कर्मियों को अवकाश स्वीकृत नहीं करेगा। चुनाव आचार संहिता का पालन करना अनिवार्य हैं।

प्रदेश में विधानसभा चुनाव को देखते हुए शासकीय गतिविधियों तेज हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी कर्मचारियों अधिकारियों से अपने हेड क्वार्टरों पर पूरे समय यानी 24 घंटे उपस्थित रहने को कहा है। साथ ही मोबाइल पूरे समय सक्रिय (चालू) रखना है।

आदेश के मददेनजर जिला निर्वाचन आयोगों ने अपने तमाम विभागों के विभागाध्यक्षों को इससे अवगत कराते हुए प्रत्येक कर्मी अधिकारी को सूचित करने को कहा है। अत्यंत जरूरी होने पर (आपातकाल) संबंधित कर्मचारी अधिकारी अपने विभागाध्यक्ष को ततसंदर्भ में सबूत के साथ (प्रमाण) लिखित में सूचित करते हुए जिला निर्वाचन आयोग के आवेदन करेगा। अग्रिम आवेदनों पर आयोग गंभीरता से विचार कर जरूरी लगने पर स्वीकृति देगा। नियत तिथि एवं समय पर अवकाश बाद लौटकर सूचना देनी होगी गलत सूचना या गलत जानकारी देकर अवकाश पर जाने वालों पर त्वरित निलंबन या बर्खास्तगी की भी कार्रवाई की जा सकती है। इसके साथ ही कार्यालय अवधि में पूरे समय मौजूद रहना जरूरी है। निर्वाचन संबंधी प्रत्येक आदेश का परिपालन करना जरूरी है। आदर्श चुनाव आचार संहिता का पालन करना अत्यावश्यक हैं।

(लेखक डॉ. विजय)

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