मौलाना ने 8 साल की बच्ची के साथ किया रेप, अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा
झारखंड: 8 साल की बच्ची के साथ रेप करने वाले मौलाना को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी है साथ ही 60000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोलेबिरा थाना कांड संख्या 72/ 2020 के पोक्सो एक्ट के तहत बच्ची के साथ दुष्कर्म और धमकी के मामले में सुनवाई करते हुए एडीजे आशा देवी भट्ट की अदालत में शुक्रवार को पांकी निवासी मौलाना मोहम्मद अम्मानुल्लाह अंसारी उर्फ अमीन को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और साठ हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है।
मौलवी ने पिछले साल दिसंबर में बच्ची से दुष्कर्म किया था। जिले के कोलेबिरा थाने में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, बच्ची 11 दिसंबर को पढ़ने के लिए मदरसा गई थी। क्लास पूरी होने के बाद मदरसे का मौलवी मोहम्मद अमीन-उद्दीन अंसारी उसे सुनसान जगह पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
एफआईआर के मुताबिक, नाबालिग ने घर लौटने के बाद अपने माता-पिता को घटना के बारे में बताया। इसके बाद परिजनों ने इस संबंध में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करते हुए आरोपी मौलवी को गिरफ्तार कर लिया था।