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Manish Sisodia : मनीष सिसोदिया को कोर्ट से एक बार फिर लगा झटका, दूसरी बार भी याचिका हुई ख़ारिज

Manish Sisodia :

Manish Sisodia : पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को एक बार फिर कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने एक बार फिर उनकी याचिका ख़ारिज कर दी है।

Manish Sisodia : नई दिल्ली : दिल्ली शराब नीति मामले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को एक बार फिर कोर्ट से झटका लग चुका है। कोर्ट की तरफ से एक बार फिर उनकी जमानत याचिका ख़ारिज की जा चुकी है। बता दें ये मनीष सिसोदिया की दूसरी जमानत याचिका है, इससे पहले भी निचली अदालत और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। उनकी जमानत याचिका का विरोध करते हुए ईडी के वकील ने अदालत में कहा वह मामले में मुख्य साजिशकर्ता हैं, वह बाहर निकलकर गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।

ED ने किया था ज़मानत का विरोध
जमानत पर बहस के दौरान कोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय ED ने बताया था कि दिल्ली शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया मुख्य साजिशकर्ता हैं। वहीं, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने कहा था कि मनीष सिसोदिया प्रभावशाली व्यक्ति हैं और अगर इन्हें जमानत मिलती है, तो ये ना सिर्फ सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, बल्कि गवाहों को भी प्रभावित कर सकते हैं।

बता दें कि कुछ दिन पहले ही मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज याचिका को खारिज कर दिया है। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज होने से आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है।

CBI ने दी थी ये दलीलें
CBI ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर कोर्ट में ये दलील दी थी कि हम बार-बार कहते है कि यही किंगपिन हैं और इनकी याचिका में देरी का ग्राउंड है। देरी के क्या कारण हैं इस बारे में हम बता चुके हैं कि कोर्ट ने अपने पुराने आदेश में भी माना है कि सिसोदिया मास्टरमाइंड हैं। चूंकि सिसोदिया की ओर से दलीलें पिछली सुनवाई के दौरान ही दी जा चुकी हैं लिहाजा सिसोदिया के खिलाफ ईडी और CBI में दर्ज मामले को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज याचिका खारिज कर दी गई।

 

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