Manipur Violence : गुवाहाटी HC में होगा ट्रायल, आरोपियों की होगी ऑनलाइन पेशी

Manipur Violence : सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को Manipur हिंसा से जुड़े मामलों को पड़ोसी राज्य असम में ट्रांसफर करने का आदेश दिया। इसके लिए कोर्ट ने गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को निर्देश जारी किए हैं। बेंच ने कहा- मणिपुर हिंसा से जुड़े जिन मामलों की जांच CBI कर रही है उनके ट्रायल के लिए एक या एक से ज्यादा स्पेशल जज को नियुक्त करें।
कोर्ट ने यह भी कहा है कि सुरक्षा को देखते हुए आरोपियों की पेशी, रिमांड ऑनलाइन होगी। इसके अलावा 164 के तहत गवाहों और पीड़ितों के बयान भी लोकल मजिस्ट्रेट के सामने मणिपुर में दर्ज होंगे। साथ ही आरोपियों की न्यायिक हिरासत भी मणिपुर में दी जाएगी।
कोर्ट ने मणिपुर सरकार को निर्देश दिया कि CBI मामलों की सुनवाई को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रॉपर इंटरनेट सर्विस प्रदान करें। अगर पीड़ित, गवाह और आरोपी कोर्ट में ऑनलाइन मौजूद नहीं होना चाहते तो उन्हें कोर्ट में फिजिकल अपियरेंस की परमिशन है।
CJI चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के सुझावों को मानते हुए यह आदेश जारी किए। हिंसा के 20 मामलों की जांच CBI के 53 अफसर कर रहे हैं। इनमें 29 महिलाएं शामिल हैं। इन अफसरों को देशभर के CBI ऑफिस से इकट्ठा किया गया है।