Malegaon Blast Case : लोकसभा चुनाव के बीच BJP सांसद की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने दिए ये आदेश
Malegaon Blast Case : लोकसभा चुनाव के बीच BJP सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर की मुश्किलें बढ़ती हुई नज़र आ रही है। कोर्ट ने उन्हें 25 अप्रैल तक पेश होने के आदेश दिए हैं।
Malegaon Blast Case : मुंबई : लोकसभा चुनाव के बीच बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। दरअसल, मुंबई की एक विशेष अदालत ने मध्यप्रदेश के सीहोर लोकसभा क्षेत्र की बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ एक आदेश दिया है। बता दें कि मुंबई की ये अदालत मालेगांव विस्फोट मामले में सुनवाई कर रही है। इस मामले में बीजेपी सांसद ने स्वास्थ्य कारणों को आधार बनाकर अदालत में व्यक्तिगत पेशी से छूट देने का आग्रह किया था। मुंबई की एक विशेष अदालत ने शनिवार को भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर को मेडिकल ग्राउंड पर मालेगांव विस्फोट मामले में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की याचिका स्वीकार कर ली। लेकिन उन्हें 25 अप्रैल तक पेश होने के आदेश भी दिए हैं।
कोर्ट ने शनिवार को सुनवाई के दौरान सासंद की याचिका तो स्वीकार की। लेकिन अपने आदेश में स्पष्ट कहा कि बीजेपी सांसद को 25 अप्रैल या उससे पहले कोर्ट में पेश होना होगा। कोर्ट ने कहा कि, “चिकित्सा प्रमाण पत्र और वकील की दलीलों पर विचार करते हुए, मेरा मानना है कि वह अंतिम अवसर के रूप में अनुमति की हकदार हैं।” अदालत ने उन्हें 25 अप्रैल या उससे पहले अदालत के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश देती है। अदालत के आदेश में आगे कहा गया है कि अगर सासंद पेश नहीं हुईं तो उनके खिलाफ उचित कार्यवाही की जाएगी। एनआईए के विशेष न्यायाधीश ए.के लाहोटी ने टिप्पणी करते हुए कहा कि व्यक्तिगत पेशी से छूट की अर्जी को अंतिम मौके के रूप में अनुमति दी जानी चाहिए।
क्या है मामला
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) अदालत वर्तमान में CRPC के तहत आरोपियों के बयान दर्ज कर रही है। 29 सितंबर, 2008 को उत्तरी महाराष्ट्र में मुंबई से लगभग 200 किमी दूर मालेगांव शहर में एक मस्जिद के पास एक मोटरसाइकिल पर विस्फोट होने से छह लोगों की मौत हो गई और 100 से अधिक घायल हो गए थे। 2011 में एनआईए को हस्तांतरित होने से पहले महाराष्ट्र आतंकवाद विरोधी दस्ते ने शुरुआत में मामले की जांच की थी।