Madhya Pradesh News: मतगणना को लेकर भोपाल में धारा 144 लागू, बिना परमिशन के नहीं निकाल सकेंगे विजयी जुलूस

Madhya Pradesh News: मतगणना को लेकर भोपाल जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। इसको लेकर कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी आशीष सिंह ने आदेश जारी कर दिया है।
Madhya Pradesh News: राजधानी में मतगणना को लेकर तैयारी पूरी हो चुकी है। जगह-जगह बैरिकेट्स लगाए गए हैं। 3 दिसंबर को सुबह 8 बजे विधानसभा चुनाव में प्राप्त मतों की गिनती शुरू होगी। मतगणना को लेकर भोपाल जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। इसको लेकर कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी आशीष सिंह ने आदेश जारी कर दिया है।
आदेश के तहत बिना परमिशन के चुनाव परिणाम के बाद विजयी जुलूस नहीं निकाला जा सकेगा। मतगणना स्थल के आसपास धारा 144 प्रभावशील रहेगी। 5 से अधिक लोग एक जगह खड़े नहीं रह पाएंगे। नियम का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जीत के बाद जुलूस निकालने के लिए विजयी उम्मीदवारो को अनुमित लेना पड़ेगी। विजयी जुलूस पर भी निगरानी रखी जाएगी।