Loksabha Election : EC ने रद्द किया BJP उम्मीदवार का नामांकन, चुनाव लड़ने के लिए छोड़ी थी नौकरी

Loksabha Election : EC ने पश्चिम बंगाल के बीरभूम से BJP उम्मीदवार का नामांकन रद्द कर दिया है। बताया जाता है कि उम्मीदवार ने अपने नामांकन के साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र दाखिल नहीं किया था।
Loksabha Election : बीरभूम : पश्चिम बंगाल की बीरभूम लोकसभा सीट (Loksabha Election 2024) से भाजपा उम्मीदवार देबाशीष धर का नामांकन चुनाव आयोग ने रद्द कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, भाजपा उम्मीदवार ने अपने नामांकन के साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र जमा नहीं किया था। जिसके चलते चुनाव आयोग (ECI) ने नामांकन रद्द करने की कार्रवाई की। बता दें कि बीरभूम लोकसभा सीट (Loksabha Election 2024) चौथे चरण में 13 मई को मतदान होना है। उससे पहले चुनाव आयोग (ECI) ने शुक्रवार को BJP उम्मीदवार देबाशीष धर (Debashish Dhar) की उम्मीदवारी रद्द कर दी है। हालांकि, बीजेपी ने इस सीट पर नए उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है।
चुनाव लड़ने छोड़ी थी नौकरी
प्राप्त जानकारी के मुताबिक देबासीश धर (Debashish Dhar) पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं और चुनाव लड़ने के लिए ही उन्होंने बीते महीने ही उन्होंने IPS पद से इस्तीफा दिया था।
इसलिए किया नामांकन रद्द
2016 में दिल्ली हाई कोर्ट के एक फैसले में कहा गया था कि यदि किसी उम्मीदवार के पास पिछले 10 वर्षों से तमाम सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं का कोई बकाया नहीं है, तो हर एजेंसी से नो-ड्यूज प्रमाण पत्र नामांकन पत्र में दिया जाना चाहिए। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो उसका नामांकन गलत होगा। देबाशीष धर (Debashish Dhar) के मामले में भी यही हुआ है। चुनाव आयोग उनके नामांकन पत्र को गलत माना है। देबाशीष धर ने अपने नामांकन के साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र जमा नहीं किया था। जिसके चलते चुनाव आयोग (ECI) ने नामांकन रद्द करने की कार्रवाई की। आयोग (ECI) ने कहा, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 36 के अनुसार, देबाशीष धर का नामांकन रद्द करने योग्य है।