अब बचे केवल 5 दिन, वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने के लिए क्या SIR फॉर्म भरना है जरूरी?
एसआईआर फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 11 दिसंबर है. इसे न भरने पर आपका नाम मतदाता सूची से बाहर हो सकता है, जिससे आप मतदान के अधिकार और सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाएंगे. चुनाव आयोग ने जुर्माने का प्रावधान नहीं किया है, लेकिन समय पर फॉर्म भरना जरूरी है.
SIR की प्रक्रिया यूपी, एमपी, बंगाल, राजस्थान समेत नौ राज्यों और तीन केंद्रशासित प्रदेशों में चल रही है और अब एसआईआर फॉर्म भरने के लिए केवल पांच दिन बचे हैं. एसआईआर फॉर्म भरने का काम 4 नवंबर को शुरू हुआ था और अब 11 दिसंबर तक चलेगा. जैसे-जैसे निर्धारित समय नजदीक आ रहा है, लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि यदि समय रहते SIR फॉर्म नहीं भरे तो क्या होगा? क्या SIR फॉर्म भरना जरूरी है?
मतदाता सूची की स्क्रूटनी के लिए SIR फॉर्म भरने की डेडलाइन 11 दिसंबर है. इस तारीख तक SIR फॉर्म भरने से चूकने पर क्या-क्या नुकसान होंगे. आइए जानें
हालांकि चुनाव आयोग ने साफ कर दिया कि SIR फॉर्म समय पर नहीं भरने पर किसी तरह की सजा या जुर्माना का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन इससे आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाएगा. यदि कोई निर्धारित अवधि के तहत SIR फॉर्म यानी एन्युमरेशन फॉर्म नहीं भरा, तो उसका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किया जा सकता है.
SIR फॉर्म नहीं भरा तो क्या होगा?
मतदाता सूची में नाम न रहने पर आप मताधिकार से वंचित हो जाएंगे. लोकसभा, विधानसभा चुनाव या पंचायत या नगरपालिका चुनाव में वोट नहीं डाल पाएंगे. इसके अलावा भविष्य में ऐसे लोग कई योजनाओं के लाभ से भी वंचित रह सकते हैं, जो केंद्र सरकार की ओर से चलाई जाती हैं.
आगामी विधानसभा या लोकसभा चुनावों में मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए वोटर लिस्ट में नाम होना बहुत ही जरूरी है. मतदान करना वोटर या नागरिक का संवैधानिक अधिकार है. मतदाधिकार का प्रयोग कर आप अपनी सरकार का चुनाव करते हैं.
यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि जिनका नाम पिछली एसआईआर वोटर लिस्ट में पहले से है या फिर उनके माता-पिता या दादा-दादा या नाना-नानी का नाम दर्ज हैं. उन्हें फॉर्म भरना जरूरी है. यूपी में 2003 और पश्चिम बंगाल में 2002 की वोटर लिस्ट से उन्हें मिलान करना होगा और उन्हें 11 दिसंबर तक एसआईआर फॉर्म भरना होगा. इसके अतिरिक्त जिन मतदाताओं के नाम एसआईआर में नहीं है. वे भी फॉर्म भर सकते हैं. चुनाव आयोग ने ऑनलाइन भी फॉर्म भरने की सुविधा जारी की है.
ऑनलाइन भी भर सकते हैं फॉर्म
वैसे BLO के घर पर तीन बार आने की बात है, लेकिन अगर वे किसी वजह से बीएलओ का आपसे संपर्क नहीं हो पाता है या आपको फॉर्म नहीं मिला, तो अभी भी समय है, आप voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन फॉर्म जमा कर दें, अन्यथा आपका नाम 16 दिसंबर को जारी होने वाली ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं होगा. किसी गलती को सही करने के लिए Form 8 भरने का चुनाव आयोग ने विकल्प दिया है.
अगर आपका नाम पिछली वोटर लिस्ट में था और आपका नाम 2002 या 2003 वाले SIR रिकॉर्ड में नहीं है, फिर भी SIR फॉर्म भरें, हालांकि इसके लिए सत्यापन के लिए आपको नोटिस जारी किया जा सकता है.
ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं आया नाम तो क्या करें?
अगर आप फॉर्म नहीं भर पाएं हैं या आपके माता-पिता का 2003 SIR की सूची में नहीं हैं, तो आपका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं होगा. लेकिन इसके बावजूद आप दावा आपत्ति अवधि के दौरान जनवरी 2026 तक अपनी जानकारी जमा करने का विकल्प है. मतदाता सूची में नया नाम जोड़ने के लिए ECI वेबसाइट पर उपलब्ध Form 6 का प्रयोग करें. इसके लिए एक दस्तावेज जैसे आधार, बर्थ सर्टिफिकेट या पुराना एपिक कार्ड देना होगा.
अगर ड्राफ्ट रोल जारी होने के बाद आपने फॉर्म भरा, तो आपको चुनाव अधिकारी के सामने सुनवाई में उपस्थित होना होगा. अगर सुनवाई में नहीं पहुंचे और अपनी पात्रता साबित नहीं कर पाए, तो आपका नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जाएगा.
अगर आपका आवेदन सत्यापित होता है तो आपको नया एपिक कार्ड जारी किया जा सकता है. वैसे 16 दिसंबर के बाद आवेदकों की सुविधा के लिए स्पेशल कैंप भी लगाए जाएंगे.

