High Court : हाईकोर्ट की डबल बेंच ने शहरों में साइलेंस जोन बनाने का निर्देश दिया

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High Court : डीजे पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश, बिलासपुर की स्थिति को बताया खराब
High Court : हाई कोर्ट, बिलासपुर के डबल बेंच ने ध्वनि प्रदूषण मामले पर सुनवाई के High Court दौरान निर्देश जारी किया है शहरों में साइलेंस जोन घोषित कर डीजे प्रतिबंधित करना चाहिए।
राजधानी समेत प्रदेश के अन्य बड़े शहरों में डीजे से हो रहे ध्वनि प्रदूषण को लेकर हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान हाल ही में लिया था। ततसंबंध में हस्तक्षेप याचिका पर सोमवार को सुनवाई की गई। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की डबल बेंच ने शासन को इस मामले में कार्रवाई की जानकारी देने कहा है। इसके साथ ही डबल बेंच ने निर्देश दिया है कि शहरों में बाकायदा साइलेंस जोन घोषित कर डीजे प्रतिबंधित करना चाहिए।
दरअसल गणेशोत्सव एवं नवरात्र पर्व के दरमियान डीजे से रायपुर, बिलासपुर से ध्वनि प्रदूषण ने सीमा लांघ दिया था। मानक ने तेज आवाज में डीजे बजाने पर हाईकोर्ट ने स्वतः ही संज्ञान लिया था। ततसंबंध में हाईकोर्ट ने पूर्व आदेशों का हवाला देकर इनके परिपालन के संबंध में राज्य मुख्य सचिव को अंतरिम रिपोर्ट देने का आदेश पारित किया था। उनसे पूछा एवं बताने को कहा गया था कि उत्सवों के दरमियान ध्वनि विस्तारक यंत्रों, डीजे, धमाल से उत्पन्न ध्वनि प्रदूषण के खतरे को कम करने क्या प्रयास किए गए ? ततसंबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करने जानकारी देने कहा गया था। तब शासन ने बताया था कि नियम बनाकर डीजे प्रतिबंधित किया गया था। चीफ जस्टिस ने इसी क्रम में बिलासपुर में ध्वनि प्रदूषण जैसी खतरों बाद यहां तक टिप्पणी की -कि यह जिम्मेदार राज्य अधिकारियों के अपमानजनक कृत्य के अलावा और कुछ नहीं है। जो ध्वनि प्रदूषण के खतरे को रोकने में विफल रहें हैं।
(लेखक डॉ.विजय )