सेफ्टी नहीं दे सकते तो ऑनलाइन क्लास चलाएं’ – सुप्रीम कोर्ट

IAS Coaching Tragedy: बीते दिनों दिल्ली में बेसमेंट में संचालित हो रहे कोचिंग सेंटर में बड़ा हादसा हो गया था। बारिश का पानी बेसमेंट में घुसने से लाइब्रेरी में मौजूद तीन छात्रों की मौत हो गई थी।
IAS Coaching Tragedy: नई दिल्ली। दिल्ली में बेसमेंट में चल रहे कोचिंग सेंटर मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तल्ख टिप्पणी की। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि अधिकांश कोचिंग सेंटर्स में छात्रों की सुरक्षा के कोई उपाय नहीं हैं। कोचिंग सेंटर्स डेथ चैंबर बन गए हैं।
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और एमसीडी को नोटिस जारी दिया। कोर्ट ने कोचिंग सेंटर एसोसिएशन पर जुर्माना भी लगाया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि यदि कोचिंग सेंटर छात्रों की सेफ्टी नहीं कर सकते हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस लगाएं।
सुरक्षा नियमों का अनुपालन न करने की सूरत में किसी भी संस्थान को संचालन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि कोचिंग सेंटर देश के विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले अभ्यर्थियों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सभी कोचिंग संस्थानों को फायर और सेफ्टी के सभी नियमों का पालन करना होगा। दिल्ली मास्टर प्लान 2021 के अनुसार सारे मानक पूरे किए जाएं। इसके अलावा जब तक इन मानकों को पूरा नहीं किया जाता है, तब तक ये कोचिंग संस्थान ऑनलाइन क्लासेज ही चलाएं। युवाओं के जीवन को खतरे में नहीं डाल सकते। इन मानकों में सुरक्षित निकालने का रास्ता, हवादार परिसर, उचित प्रकाश, अग्निकांड जैसी घटनाओं से निपटने की पूरी तैयारी शामिल हैं।