Raipur News : हाईकोर्ट का आदेश – न्यायालय शासकीय कार्यालय शैक्षणिक संस्थाओं के पास कोलाहल (शोर) प्रतिबंधित
Raipur News : उच्च न्यायालय ने रायपुर बिलासपुर जिले को “जोन ऑफ साइलेंस” घोषित किया, स्कूल और सरकारी कार्यालय 100 मीटर के दायरे तक
Raipur News : राजधानी समेत बिलासपुर में हाईकोर्ट छत्तीसगढ़ में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण पर राज्य Raipur News शासन को सख्ती बरतने के निर्देश दिए थे। ततसंबंध में रायपुर, बिलासपुर जिले में स्थित न्यायालय, शैक्षणिक संस्थाओं,अस्पताल समेत शासकीय कार्यालयों के 100 मीटर की परिधि में कोलाहल (शोर) प्रतिबंधित किया गया है।
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट द्वारा जारी अंतरिम आदेश के परिपालन में शिक्षण संस्था की शैक्षणिक गतिविधियों वृद्धजनों, निशक्तजनों, बीमार लोगों के स्वास्थ्य तथा लोक शांति को ध्यान में रखते हुए, कोलाहल नियम 1985 तथा ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 में प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत कोलाहल प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है। जिसके तहत रायपुर एवं बिलासपुर जिले केंद्र सरकार एवं छत्तीसगढ़ शासन के तमाम अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान कार्यालय, न्यायालय आदि चिन्हित किए गए जिनसे 100 मीटर की परिधि को कोलाहल प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है। जिसमें मंत्रालय, संचलनालय, समस्त शासकीय कार्यालय शामिल है। रायपुर, बिलासपुर जिलों के जिलाधीशों ने उक्त नियम एवं हाईकोर्ट की सख्ती बाद “जोन्स ऑफ साइलेंस” घोषित कर दिए हैं। जिलाधीशों ने तमाम सक्षम अधिकारियों को कड़ाई से प्रतिबंध का परिपालन करने कहा है।
गौरतलब हो कि गणेशोत्सव झंकियों समेत, शादी-ब्याह, विविध कार्यक्रमों, सामुदायिक जुलूस, रैली, धरना प्रदर्शन आदि आयोजन से शोरगुल ज्यादा होता है। जिस पर नागरिकों की कठिनाइयां शिकायतों, समस्याओं पर न्यूज रिपोर्टर प्रमुखता से जारी की थी। जिस हेतु ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 में लाया गया था। उधर उक्त झांकियां जुलूस आदि में ध्वनि प्रदूषण मानक स्तर में चार गुना अधिक हुआ था। बहरहाल रायपुर, बिलासपुर जिले के उक्त कार्यालयों संस्थाओं के 100 मीटर दायरे में ध्वनि प्रदूषण प्रतिबंधित किया गया है। दीगर जिलों में अगर लोगों को ततसंदर्भ में परेशानी होती हो तो वे भी उक्त नियम का हवाला देकर प्रतिबंध लगवा सकते हैं।
(लेखक डॉ. विजय)