बृजभूषण सिंह मामले में दायर चार्जशीट पर टली सुनवाई, जानिए क्या बोले मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल

बीजेपी सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहे बृजभूषण शरण सिंह को अदालत ने महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के मामले में दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लेना है या नहीं, इस पर फैसला 1 जुलाई तक के लिए टाल दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले को लेकर 1500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी, जिसका संज्ञान कोर्ट अब 1 जुलाई तक करेगी।

राउज एवन्यू अदालत स्थित अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल ने कहा कि यह एक लंबा आरोपपत्र है और अध्ययन करने में समय लगेगा। इसलिए इसे कुछ दिनों तक विचार के लिए रखेंगे। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने 22 जून को भाजपा सांसद और निवर्तमान डब्ल्यूएफआई प्रमुख बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ छह महिला पहलवानों द्वारा दर्ज यौन उत्पीड़न मामले की कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिए एसीएमएम की अदालत को सौंप दिया था, जो पहले से ही संबंधित मामले की सुनवाई कर रही थी।

बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ इन धाराओं में मामला है दर्ज –
पुलिस ने यौन उत्पीड़न और पीछा करने के कथित अपराधों के मामले में सिंह के खिलाफ 15 जून को आरोप पत्र दायर किया था। पुलिस ने 15 जून को सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से हमला या आपराधिक बल), 354 ए (यौन उत्पीड़न), 354 डी (पीछा करना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत आरोप पत्र दायर किया था। इस पर 22 जून को विचार किया जाना था और सीएमएम ने मामला जसपाल को सौंपने का फैसला किया।

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