Electoral Bonds Case: सुप्रीम कोर्ट कटेगी इलेक्टोरल बॉन्ड अवमानना केस की सुनवाई, क्या है SBI से जुड़ा ये पूरा मामला

Electoral Bonds Case

Electoral Bonds Case: सुप्रीम कोर्ट के पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ आज भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की एक याचिका पर सुनवाई करेगी।

नई दिल्ली। Electoral Bonds Case: सुप्रीम कोर्ट के पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ आज भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की एक याचिका पर सुनवाई करेगी। भारतीय स्टेट बैंक ने राजनीतिक दलों द्वारा नकदी में परिवर्तित किए गए प्रत्येक चुनावी बॉन्ड के विवरण का खुलासा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से 30 जून तक का समय मांगा है।

SBI के खिलाफ अवमानना ​​कार्रवाई का किया अनुरोध
प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ एक अलग याचिका पर भी सुनवाई करेगी। बता दें कि इस याचिका में एसबीआई के खिलाफ अवमानना ​​कार्रवाई शुरू करने का अनुरोध किया गया है। आरोप लगाया गया है कि एसबीआई ने चुनावी बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को मिले चंदे का विवरण चुनाव आयोग को छह मार्च तक सौंपे जाने संबंधी शीर्ष अदालत के निर्देश की जानबूझकर अवमानना की है।

कौन-कौन हैं पीठ में शामिल?
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ में जज संजीव खन्ना, जज बी.आर. गवई, जज जे.बी. पारदीवाला और जज मनोज मिश्रा शामिल हैं। पीठ आज सुबह SBI की याचिका पर सुनवाई करेगी

सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था ऐतिहासिक फैसला
उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को एक चुनावी बॉन्ड से संबंधित एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था।
कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया था और इसे असंवैधानिक करार दिया था।
साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को चंदा देने वालों, चंदे के रूप में दी गई राशि का 13 मार्च तक खुलासा करने का आदेश दिया था।
हालांकि, एसबीआई ने चुनावी बॉन्ड के विवरण का खुलासा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने कोर्ट से 30 जून तक का समय मांगा है।

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