Bilaspur High Court : SI भर्ती पर HC का फैसला, मेरिट सूची में शामिल उम्मीदवारों को 90 दिन में नियुक्ति देने के आदेश

Bilaspur High Court :

Bilaspur High Court: बिलासपुर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों की भर्ती प्रक्रिया 90 दिनों में पूरी करने को कहा है

Bilaspur High Court रायपुर। बिलासपुर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों की भर्ती प्रक्रिया 90 दिनों में पूरी करने को कहा है, तो वही दूसरे फैसले में प्लाटून कमांडर हेतु 370 पदों पर महिला उम्मीदवारों की हो रही भर्ती को अवैधानिक करार देते हुए उन्हें (महिलाओं) हटाकर 370 पुरुष उम्मीदवारों की भर्ती करने का आदेश जारी किया है।

हाई कोर्ट ने इस दौरान सब इंस्पेक्टर, प्लाटून, कमांडर, सूबेदार भर्ती परीक्षा को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज भी कर दिया है। हाईकोर्ट वेकेशन बेंच में जस्टिस नरेंद्र व्यास ने यह आदेश दिया है। पुलिस विभाग में सूबेदार, सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर विशेष शाखा, सब इंस्पेक्टर (अंगुल चिन्ह) सब इंस्पेक्टर(प्रश्नाधीनदस्तावेज), सब इंस्पेक्टर(कंप्यूटर), और सब इंस्पेक्टर (रेडियो) के 975 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया सन 2021 से चल रही है। पूर्व में भर्ती की प्रक्रिया सन 2018 को शुरू की गई थी।

655 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। इस बीच आचार संहिता लग गई। फिर सरकार बदल गई। इससे भर्ती की प्रक्रिया रुक गई। उम्मीदवारों के आंदोलन के बाद तात्कालीन कांग्रेस सरकार ने सन 2021 में 975 पदों, पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। 29 जनवरी 2023 को प्रारंभिक परीक्षा हुई जबकि 26 मई से 29 मई 2023 तक मुख्य परीक्षा आयोजित की गई थी। 17 अगस्त से 8 सितंबर 2023 तक इंटरव्यू चला था। उसके बाद प्रक्रिया रुकी हुई थी।

प्लाटून कमांडर की मैरिट में पुरुषों को मौका

मेरिट सूची में शामिल उम्मीदवारों ने भी हाईकोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर की थी। एडवोकेट धीरज वानखेड़े ने सिलेक्ट कैंडिडेट्स का पक्ष रखते हुए कहा कि व्यापमं ने सभी प्रक्रियाओं का पालन कर एग्जाम लिया है। इसके बाद इंटरव्यू लेकर मेरिट सूची जारी की गई। उन्होंने सिलेक्ट उम्मीदवारों को नियुक्ति आदेश जारी करने की मांग की। सभी पक्षों को सुनने के बाद जस्टिस एनके व्यास ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

हाईकोर्ट ने सोमवार को आदेश में यह भी कहा है कि प्लाटून कमांडर की भर्ती के लिए मैरिट सूची में महिलाओं का शामिल करना गलत है। लिहाजा, महिला उम्मीदवारों का नाम हटाकर उनकी जगह पुरुष उम्मीदवारों को शामिल किया जाए। इसके लिए राज्य सरकार को 45 दिनों के भीतर प्रक्रिया पूरी कर वंचित पुरुष उम्मीदवारों का फिजिकल टेस्ट लेकर उनकी मेरिट सूची बनाने का आदेश दिया है।

(लेखक डा. विजय)

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