Gyanvapi Case: सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी के ASI सर्वे पर लगाई रोक, मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट जाने का दिया आदेश

NEW DELHI: ज्ञानवापी केस में सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई के सर्वे पर रोक लगा दी है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि मस्जिद में कोई तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए। ये रोक 26 जुलाई शाम 5 बजे तक रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को आज ही हाई कोर्ट में जाने का निर्देश भी दिया है। साथ ही कहा कि हाई कोर्ट स्टे की तिथि खत्म होने से पहले मामले की सुनवाई करे। वहीं मुस्लिम पक्ष ने सर्वे के काम को दो-तीन दिन टालने की मांग की है।
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि मुस्लिम पक्ष को सांस लेने तक का समय नहीं मिला। इससे पहले सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हमने बात की है। एक हफ्ते तक खुदाई आदि नहीं होगी। एक ईंट तक नहीं हटाई गई है। सर्वे, वीडियोग्राफी और मैपिंग आदि हो रही है। बता दें कि अदालत के आदेशानुसार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की 30 सदस्यीय टीम ने आज सुबह वैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए ज्ञानवापी परिसर में प्रवेश किया, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित यह मस्जिद किसी मंदिर के ऊपर तो नहीं बनाई गई है।
बता दें कि ज्ञानवापी में सोमवार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (ASI) ने सर्वे किया। एएसआई के सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में ज्ञानवापी मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी, अंजुमन इंतजामिया मस्जिद ने वाराणसी की जिला अदालत के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद की तरफ से वरिष्ठ वकील हुजैफा अहमदी सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। बता दें कि वाराणसी की जिला अदालत ने ही ज्ञानवापी का सर्वे करने का आदेश दिया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी से कहा है कि वह वाराणसी जिला अदालत के फैसले पर रोक के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील करें। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि एएसआई सर्वे सोमवार को शुरु हुआ है और हमारी अपील है कि इसे दो-तीन दिन तक टाल दिया जाए।
क्या एएसआई परिसर में खुदाई कर रही है?
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा कि आखिर अभी एएसआई क्या कर रही है और वहां क्या हो रहा है? कोर्ट ने पूछा कि क्या वहां खुदाई हो रही है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने एएसआई को 11.15 बजे कोर्ट में पेश होकर सर्वे के बारे में जानकारी देने को कहा। इस पर सॉलिसिटर जनरल की ओर से कहा गया कि फिलहाल ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के दौरान एक ईंट भी नहीं हटाई गई है।