Gyanvapi Case: ज्ञानवापी केस में इलाहबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका की ख़ारिज, जारी रहेगी तलघर में पूजा

Gyanvapi Case: ज्ञानवापी केस में इलाहबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। जिसपर हाईकोर्ट ने कहा है कि मंदिर के तलघर में पूजा जारी रहेगी।
ज्ञानवापी मामले में आज हाई कोर्ट में सबसे अहम सुनवाई हुयी। ये सुनवाई ज्ञानवापी व्यास जी तहखाना पर हुयी। जिसपर भी ये निर्णय लिया गया कि पूजा व्यास जी तहखाना के अंदर की जाये या नहीं। आपको बता दें कि 1993 तक यहां पूजा होती थी, लेकिन तब उस वक्त की सरकार ने इसे रोक दिया था। अब बीती 31 जनवरी को 31 साल बाद वाराणसी जिला जज ने पूजा की अनुमति दी।
इसपर आज 26 फरवरी सोमवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मुस्लिम पक्षकारों द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें वाराणसी की एक अदालत के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें हिंदू पक्षकारों को ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में प्रार्थना और पूजा करने की अनुमति दी गई।
अन्य दावों के अलावा, हिंदू पक्ष ने कहा है कि इससे पहले 1993 तक मस्जिद के तहखाने में सोमनाथ व्यास के परिवार द्वारा हिंदू प्रार्थनाएं की जाती थीं। मुस्लिम पक्ष ने इस दावे का विरोध किया है और कहा है कि मस्जिद की इमारत पर हमेशा से मुसलमानों का कब्जा रहा है।
ज्ञानवापी परिसर पर मुख्य विवाद में हिंदू पक्ष का दावा शामिल है कि उक्त भूमि पर एक प्राचीन मंदिर का एक हिस्सा 17 वीं शताब्दी में मुगल सम्राट औरंगजेब के शासन के दौरान नष्ट कर दिया गया था। इसलिए उन्होंने परिसर के अंदर प्रार्थना करने के लिए इजाज़त मांगी है।दूसरी ओर, मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि मस्जिद औरंगजेब के शासनकाल से पहले की थी और इसने समय के साथ विभिन्न परिवर्तनों को सहन किया था।