Game Zone Fire : राजकोट अग्निकांड में हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान, एक दिन में मांगी रिपोर्ट

Game Zone Fire : राजकोट के गेम जोन अग्निकांड में गुजरात हाईकोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया है। कोर्ट ने एक दिन में जवाब देने को कहा है।
Game Zone Fire : राजकोट : शनिवार की शाम को गुजरात के राजकोट स्थित गेम जोन में हुए अग्निकांड के बाद गुजरात हाईकोर्ट ने मामले पर सख्त रवैया अपनाया है। हाई कोर्ट ने अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट समेत निगम से स्पष्टीकरण मांगा है। कोर्ट ने पूछा कि किस नियम के तहत गेमिंग जोन का संचालन हो रहा है। अदालत ने एक दिन में जवाब देने को कहा है। राजकोट हादसे में 12 बच्चों समेत 28 लोगों की मौत हो गई है। मामले की जांच के लिए SIT गठित हो गई है।
बता दें कि रविवार को हाई कोर्ट की विशेष पीठ के समक्ष सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने कहा कि यह मानव निर्मित आपदा है। अहमदाबाद में सिंधु भवन रोड, सरदार पटेल रिंग रोड और एसजी हाईवे पर गेमिंग जोन सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा है। अदालत ने कहा कि गेमिंग जोन के निर्माण और संचालन के लिए नियमित और उचित नियमों का पालन नहीं किया गया। हाईकोर्ट ने मासूम बच्चों की जान जाने का न्यायिक संज्ञान लिया।
कल होगी आगे की सुनवाई
कोर्ट ने पूरे मामले पर स्वत: संज्ञान लिया और स्वत: संज्ञान याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट समेत निगम से स्पष्टीकरण मांगा। निगम को यह बताना होगा कि कानून के किस प्रावधान के तहत इस गेमिंग जोन को संचालित करने की अनुमति दी गयी है। हाईकोर्ट का एक दिन में खुलासा करने का निर्देश दिया है। अदालत ने अग्नि सुरक्षा नियमों के अनुपालन के संबंध में भी स्पष्टीकरण मांगा है। आगे की सुनवाई कल यानी सोमवार को होगी।