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Form 17C : चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, आदेश देने से किया इनकार

Form 17C

Form 17C : चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने 17C मामले में आदेश देने से इनकार कर दिया है .

Form 17C : नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को 17C मामले में बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने इस मामले में अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि फ़िलहाल आवेदक ADR को कोई अंतरिम राहत नहीं दी जा सकती. देश में चुनाव चलने की वजह से इस याचिका पर कोई सुनवाई करने का कोई मतलब नहीं बनता. बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद मतदान के पूरे आंकड़े देरी से जारी होने पर सवाल उठाने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी. जिसक बाद कोर्ट ने लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान प्रतिशत के आंकड़े उसकी वेबसाइट पर अपलोड करने के संबंध में कोई निर्देश देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर करने की टाइमिंग पर सवाल खड़े किए।

फॉर्म 17C को वेबसाइट पर अपलोड करना उचित नहीं
लोकसभा चुनाव में मतदान के 48 घंटे के भीतर प्रत्येक मतदान केंद्र पर डाले गए मतों के आंकड़े वेबसाइट पर डालने की मांग वाली एक याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई की। अदालत ने यह फैसला सुरक्षित रख लिया है। बता दें कि एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने याचिका दायर की थी। चुनाव आयोग ने कोर्ट से कहा कि फॉर्म 17 सी (प्रत्येक मतदान केंद्र पर डाले गए वोटों के आंकड़े) को वेबसाइट पर अपलोड करना उचित नहीं होगा।

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