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फिल्म इंडस्ट्री को पायरेसी से मिलेगी राहत, राज्यसभा से पास हुआ सिनेमैटोग्राफ संशोधन विधेयक

फिल्मों की पायरेसी पर रोक लगाने के लिए लाया गया सिनेमैटोग्राफ संशोधन विधेयक राज्यसभा से भी पास हो गया है। सिनेमैटोग्राफ अधिनियम 1952 में संशोधन करने वाला विधेयक ध्वनिमत से पारित हुआ है। अब इस बिल के जरिए फिल्मों की पायरेसी पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। इसके तहत फिल्म पायरेसी करने वाले को 3 महीने से 3 साल की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा 3 लाख से लेकर फिल्म की लागत का 5% जुर्माने के तौर पर वसूला जा सकता है। इसी साल अप्रैल में कैबिनेट ने सिनेमैटोग्राफ एक्ट 2023 को मंजूरी दी थी। जिसके बाद इसे संसद में पेश किया गया।

सीबीएफसी को मिले नए अधिकार –
सिनेमैटोग्राफ संशोधन विधेयक-2023 में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) को 10 साल की वैधता अवधि को खत्म करके स्थायी वैधता वाली फिल्मों को प्रमाणपत्र देने की अनुमति देने का भी प्रस्ताव है। विधेयक में ‘यूए’ श्रेणी के तहत तीन आयु-आधारित प्रमाणपत्र पेश करने का प्रावधान है यानी ‘यूए 7+’, ‘यूए 13+’ और ‘यूए 16+’ और सीबीएफसी को टेलीविजन या अन्य मीडिया पर अपनी प्रदर्शनी के लिए एक अलग प्रमाणपत्र के साथ फिल्म को मंजूरी देने का अधिकार दिया गया है।

विधेयक में नई धाराएं की गयी शामिल –
फिल्म चोरी यानी पायरेसी पर रोक लगाने के लिए विधेयक में सिनेमैटोग्राफ अधिनियम में नई धाराएं शामिल करने का प्रस्ताव पेश किया गया है, जिसमें फिल्मों की अनधिकृत रिकॉर्डिंग (धारा 6एए) और उनकी प्रदर्शनी (धारा 6एबी) पर रोक लगाने का प्रावधान है। बिल में कड़ा नया प्रावधान 6AA के तहत एक ही डिवाइस में रिकॉर्डिंग का उपयोग करने के उद्देश्य से किसी फिल्म या उसके किसी हिस्से की रिकॉर्डिंग पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।

मंत्री अनुराग ठाकुर ने जताई खुशी –
कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि पायरेसी भारत के अलावा दुनियाभर में कलाकारों के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। अच्छा कंटेंट बनाने के लिए बहुत बड़ी टीम लगती है। दुर्भाग्य से कई बार पायरेसी के चलते उनकी मेहनत पर पानी फिर जाता था। फिल्म इंडस्ट्री को इससे करोड़ों का नुकसान होता है। पायरेसी के कारण फिल्म उद्योग को होने वाले 20,000 करोड़ रुपये के नुकसान को समाप्त करने के लिए सिनेमैटोग्राफ संशोधन विधेयक लाया गया है।

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