Lok Sabha Elections 2024: EC ने एग्जिट पोल प्रसारण को किया बैन, 19 अप्रैल से 1 जून तक लगाई रोक

Lok Sabha Elections 2024:
Lok Sabha Elections 2024: भारत निर्वाचन आयोग ने एक अधिसूचना जारी कर लोकसभा चुनाव और कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगा दिया है।
Lok Sabha Elections 2024 रायपुर से : भारत निर्वाचन आयोग ने एक अधिसूचना जारी कर-लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के तहत आगामी लोकसभा चुनाव में 19 अप्रैल से 1 जून 24 तक किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल के आयोजन तथा प्रसारण को प्रतिबंधित किया है।
निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को अधिसूचना जारी किया है। जिसके अंतर्गत लोकसभा निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत 19 अप्रैल को सुबह 7:00 से 1 जून 24 को शाम 6:30 बजे तक की अवधि में, लोकसभा आम निर्वाचन के संदर्भ में किसी भी तरह का एग्जिट पोल का आयोजन करने, तथा प्रिंट (छापने) या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध होगा।
आयोग ने अधिसूचना में यह भी स्पष्ट कर दिया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 (1) ख के अधीन लोकसभा निर्वाचन 2024 अंतर्गत लोकसभा क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय समाप्त होने वाली 48 घंटे की अवधि के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों के प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा।
इन राज्यों के विधानसभा चुनाव में एग्जिट पोल पर लगी रोक
भारत निर्वाचन आयोग ने एक अधिसूचना जारी कर लोकसभा चुनाव 2024 और आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और ओडिशा में होने वाले विधानसभा चुनावों से संबंधित एग्जिट पोल आयोजित करने, प्रकाशित करने और प्रसारित करने पर रोक लगा दी है। निषेधाज्ञा अवधि 19 अप्रैल को सुबह 7 बजे शुरू होगी और 1 जून को शाम 6:30 बजे समाप्त होगी।