पूर्व कलेक्टर शीलेंद्र सिंह व सीईओ अमर बहादुर सिंह को हाईकोर्ट से मिली सजा पर राहत

मध्य प्रदेश। छतरपुर के पूर्व कलेक्टर शीलेंद्र सिंह व सीईओ अमर बहादुर सिंह पर लगे अवमानना मामले में हाईकोर्ट से सजा पर स्टे मिल गया है। दोनों IAS अधिकारीयों को हाईकोर्ट ने अवमानना के चलते 7-7 दिन की सजा और 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया था। बता दें कि हाईकोर्ट की एकल पीठ ने शुक्रवार को पूर्व कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह व सीईओ अमर बहादुर सिंह को कोर्ट की अवमानना का दोषी ठहराया था। हालांकि कोर्ट के इस फैसले के कुछ देर बाद ही दोनों अधिकारियों को कोर्ट से सजा पर स्टे भी मिल गया।

न्यायमूर्ति जी. एस. अहलूवालिया ने आज दिन में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के दोनों अधिकारियों को सात दिन कारावास और दो-दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी।

दोनों आईएएस अधिकारियों ने तत्काल एकल पीठ के फैसले को चुनौती दी जिसपर मुख्य न्यायाधीश आर. मालीमथ और न्यायमूर्ति वी. मिश्रा की पीठ ने स्थानादेश जारी कर दिया। दोनों आईएएस अधिकारियों के खिलाफ अवमानना का मुकदमा जिला पंचायत छत्तरपुर की प्रखंड समन्वयक रचना द्विवेदी ने दायर किया था।

क्या है पूरा मामला
छतरपुर स्वच्छता मिशन के तहत जिला समंवयक रचना द्विवेदी का स्थानांतरण बड़ामलहरा कर दिया गया था। इसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा था कि संविदा नियुक्ति में स्थानांतरण का कोई प्रावधान नहीं है। हाईकोर्ट ने 10 जुलाई 2020 को स्थानांतरण आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट की रोक के बावजूद याचिकाकर्ता को बड़ामलहरा में जॉइनिंग नहीं देने के कारण सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। इसके कारण याचिकाकर्ता ने उक्त अधिकारियों के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की थी।

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