EVM-VVPAT Verification Case : VVPAT को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज की सारी याचिकाएं, EVM से ही होगा मतदान

EVM-VVPAT Verification Case : VVPAT को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दर्ज की गई गई सारी याचिकाएं ख़ारिज कर अपना फैसला सुना दिया है।
EVM-VVPAT Verification Case : नई दिल्ली : लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग के दौरान आज सुप्रीम कोर्ट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) के वोटों के साथ वोटर-वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) पर्चियों का मिलान वाली याचिका पर अपना फैसला सुनाया है। वीवीपैट मामले पर कई दिनों तक चली सुनवाई के बाद चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है. लोकसभा चुनाव के जारी दूसरे चरण की वोटिंग के बीच सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के जरिये डाले गए वोट की वीवीपैट की पर्चियों से शत प्रतिशत मिलान की मांग वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दीं।
कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि रिजल्ट घोषित होने के 7 दिनों के भीतर उम्मीदवार दोबारा जांच की मांग कर सकता है। माइक्रो कंटोलर की मेमोरी की जांच इंजीनियर करेंगे। इस जांच का खर्च उम्मीदवार को उठाना होगा। कोई भी गड़बड़ी साबित होने की स्थिति में खर्च किया गया पैसा वापस किया जाएगा।
क्या कहा जस्टिस खन्ना ने
जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि दो फैसले हैं, सहमति वाले। हमने प्रोटोकॉल, तकनीकी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की है। हमने सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। हमने दो निर्देश दिए हैं। एक निर्देश ये है कि सिंबल लोडिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद सिंबल लोडिंग यूनिट को सील कर दिया जाना चाहिए। SLU को कम से कम 45 दिनों की अवधि के लिए संग्रहित किया जाना चाहिए।