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EVM Row: कांकेर लोकसभा, 4 EVM की फिर से होगी जांच, चुनाव आयोग ने दिया आदेश

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EVM Row: कांकेर लोकसभा सीट के चुनाव हारे कांग्रेस प्रत्याशी वीरेश ठाकुर की याचिका निर्वाचन आयोग ने स्वीकार कर ली है।

EVM Row रायपुर। कांकेर लोकसभा सीट के चुनाव हारे कांग्रेस प्रत्याशी वीरेश ठाकुर की याचिका निर्वाचन आयोग ने स्वीकार कर ली है। आयोग ने यहां के चार मतदान केंद्रों की EVM की फिर से जांच करने के निर्देश दिए हैं। जरूरत पड़ी तो वीवीपैट की पर्ची से भी वोटों का मिलान किया जाएगा।

कांकेर कांग्रेसी प्रत्याशी वीरेश ठाकुर ने बदले हुए नियमों के तहत कांकेर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत तीन विधानसभा क्षेत्रों के चार मतदान केंद्रों की EVM की दोबारा जांच के लिए विधिवत आवेदन आयोग से किया था। राज्य निर्वाचन आयोग इसे स्वीकार करते हुए संबंधित मतदान केंद्रो की EVM की दोबारा जांच का आदेश जारी किया है। जिन तीन विधानसभा सीटों पर EVM की फिर से जांच होगी उनमें संजारी, बालोद में 2 EVM, गुंडरदेही व सिहावा एक EVM शामिल है।

गौरतलब हो कि लोकसभा चुनाव के तहत 4 जून को चुनाव नतीजे घोषित किए गए थे। तब कांग्रेस प्रत्याशी अपने निकटतम भाजपा प्रत्याशी भोजराज नाग से करीब 1884 मतों के अंतर से चुनाव हार गए थे। इसके तुरंत बाद उन्होंने नए नियमों के तहत आवेदन किया था। आवेदन के साथ उन्होंने पौने दो लाख रुपए की निर्धारित राशि भी जमा की थी। उनके आवेदन को राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने भारत निर्वाचन आयोग को अग्रेषित किया था। 12 जून को ठाकुर ने आवेदन लगाया था। भारत निर्वाचन आयोग को 4 जून को लोकसभा चुनाव परिणाम की घोषणा बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ( EVM) में लगी माइक्रोकंट्रोलर चिप में छेड़छाड़ संबंधी सत्यापन के लिए भाजपा और कांग्रेस सहित अन्य दलों के उम्मीदवार से 8 आवेदन मिले है।

EVM में छेड़छाड़ के संदेह को सुप्रीम कोर्ट ने ‘निराधा’र करार देते हुए 26 अप्रैल को मतपत्र से मतदान कराने की पुरानी प्रणाली को फिर से शुरू करने की मांग खारिज कर दी थी। हालांकि, सुनवाई के दौरान यह जरूर कहा था कि उम्मीदवार चाहे, तो चुनाव नतीजे जारी होने के 7 दिन के अंदर परिणाम की दोबारा जांच की मांग कर सकता हैं। ऐसी स्थिति में माइक्रो-कंट्रोलर की मेमोरी की जांच इंजीनियर द्वारा की जाएगी। इसके साथ ही यह भी साफ किया था कि इस जांच का खर्च उम्मीदवार को उठाना होगा। अदालत ने कहा था चुनाव परिणाम में गड़बड़ी साबित होने की स्थिति में उम्मीदवार को सारा खर्च वापस मिल जाएगा

(लेखक डा. विजय)

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