Movie Hall में खाना-पीना सस्ता, ऑनलाइन गेमिंग पर 28% टैक्स, GST Council में आपके मतलब के 4 बड़े फैसले

GST Council की 50 वीं बैठक में आम जनता के हक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। मंगलवार को हुई GST Council की बैठक में कई ऐसे फैसले लिए जिनको सुनकर आप खुश हो जाएंगे। जीएसटी काउंसिल ने Movie Hall में खाना-पीना सस्ता कर दिया है। अब कैंसर की इंपोर्टेड दवा पर भी IGST नहीं लगाया जाएगा।
दुर्लभ बीमारियों की दवा को किया गया GST फ्री
नई दिल्ली के विज्ञान भवन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई GST काउंसिल की बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में ऑनलाइल गेमिंग (ONLINE GAMING) पर 28 फीसदी GST लगाने का फैसला लिया गया है। इससे अलावा हॉर्स रेसिंग और कैसिनो पर 28 फीसदी जीएसटी वसूला जाएगा। GST कानून में संशोधन करने के बाद ये नियम लागू किया जाएगा।
मूवी हॉल में खाना-पीना सस्ता
जीएसटी काउंसिल की बैठक से हॉल में मूवी देखते समय खाने-पीने के शौकीन लोगों के लिए अच्छी खबर आई है। सिनेमा टिकट के साथ पॉपकार्न और कोल्ड ड्रींक्स जैसे खाने-पीने की चीज सस्ती हो जाएगी। अब इनपर सभी चीजों को कम्पोजिट सप्लाई के तौर पर देखा जाएगा और उसी हिसाब से टैक्स भी लगेगा। अभी तक आपको 18 फीसदी GST देना होता था। जो अब घटकर 5 फीसदी रह जाएगा।
दुर्लभ बीमारियों की दवा GST फ्री
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि जीएसटी परिषद की बैठक में कैंसर के इलाज वाली दवा और दुर्लभ बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली दवा को जीएसटी दायरे से बाहर रखने का फैसला किया गया। बैठक में तय हुआ कि कैंसर की इंपोर्टेड दवाओं पर भी IGST नहीं लगेगा। मेडिसिन और फूड फॉर स्पेशल मेडिसिन पर भी आईजीएसटी को खत्म कर दिया गया है। इस फैसले से कैंसर की दवा Dintuvximab का इम्पोर्ट सस्ता होगा। इसले अलावा निजी कंपनियों की तरफ से दी जाने वाली उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं को भी जीएसटी से छूट देने का फैसला जीएसटी परिषद ने किया।
इन चीजों पर 28% GST
सीतारमण ने बैठक खत्म होने के बाद कहा कि जीएसटी परिषद ने ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ पर 28 प्रतिशत कर लगाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि इन गतिविधियों में समूची राशि पर कर लगाया जाएगा। ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर कर लगाते समय इस आधार पर कोई फर्क नहीं किया जाएगा कि यह कौशल आधारित खेल है या संयोग पर आधारित।
इन चीजों पर कटौती
बैठक में चार आइटम पर GST कम करने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा कच्चे आइटम पर GST 5 फीसदी कर दी गई है। जो अभी तक 18 फीसदी थी। इसके अलावा इमिटेशन, जरी धागा पर टैक्स को 12 फीसदी से कम करके 5 फीसदी कर दिया है। मछली के पेस्ट पर GST घटाकर 18 फीसदी से 5 फीसदी कर दिया गया है।