Delhi Waqf Board Case : ‘आप’ विधायक अमानतुल्लाह को कोर्ट से बड़ी राहत, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मिली जमानत

Delhi Waqf Board Case : आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें जमानत दी है।
Delhi Waqf Board Case : नई दिल्ली : आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक अमानतुल्लाह खान को बड़ी राहत मिली है। दरअसल दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वह आरोपी हैं। आज राऊज एवेन्यू कोर्ट में उनकी पेशी थी। ED के समन पर पेश नहीं हुए। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ईडी के समक्ष पेश होने का आदेश दिया। इसके बाद अमानतुला खान ईडी के समक्ष पेश हुए थे। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने राहत देते हुए अमानतुल्लाह खान को 15 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है।
15 हजार रुपये के निजी मुचलके पर दी जमानत
हालंकि बाद में रॉउज एवेन्यू कोर्ट ने यह कहा कि अमानतुल्लाह खान ईडी के एक समन पर जांच एजेंसी के समक्ष पेश हुए जबकि ईडी ने उन्हें पेश होने के लिए कई बार समन किया था। कोर्ट ने कहा कि विधायक को अदालत में पेश होना पड़ेगा। कोर्ट के इसी आदेश का पालन करते हुए अमानतुल्लाह खान आज रॉउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए और कोर्ट ने उन्हें पेशी के बाद जमानत दे दी। कोर्ट ने अमानतुल्लाह को 15 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी है।
अनियमितता का है आरोप
अमानतुल्लाह खान पर दिल्ली वक्फ बोर्ड में नियुक्तियों में अनियमितता का आरोप है। साथ ही नकदी में ‘अपराध की भारी आय’ का मामला भी उनपर दर्ज है। अवैध नियुक्तियों के माध्यम से नकदी अर्जित करने और इन पैसों से अपने नाम पर अचल संपत्ति खरीदने का भी आरोप है। बता दें कि यह मामले 2018-2022 के बीच का है। इन आरोपों को लेकर ED आप विधायक से पूछताछ कर रही है।