Delhi Liquor Case : मनीष सिसोदिया को कोर्ट से नहीं मिली राहत, वापस ली ज़मानत याचिका

Delhi Liquor Case : दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। वहीं, सिसोदिया ने अंतरिम जमानत की अर्जी वापस ले ली है।
Delhi Liquor Case : नई दिल्ली : दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिका वापस ली। सिसोदिया के वकील ने कहा अदालत नियमित जमानत पर फैसला कोर्ट सुरक्षित कर चुकी है, इसलिए वह अंतरिम जमानत की याचिका वापस ले रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की मांग की थी। वहीं CBI ने भी उनकी ज़मानत याचिका का विरोध किया था। कोर्ट ने 12 अप्रैल को CBI और ED को नोटिस जारी कर हफ्ते भर में अपना जवाब दाखिल करने को कहा था। सिसोदिया की ओर से चुनाव में प्रचार के लिए जमानत पाने के लिए याचिका लगाई गई थी।
सिसोदिया आगे की जांच और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं-CBI
दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की नियमित जमानत याचिका पर शनिवार को राउज एवेन्यू कोर्ट मे सुनवाई हुई। जिसमें सिसोदिया की जमानत का विरोध करते हुए CBI ने कहा पूरी सोसायटी आर्थिक अपराधों से पीड़ित है, इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एक बार कहा था कि भ्रष्टाचार समाज के लिए कैंसर है, अगर जमानत दी गई तो सिसोदिया आगे की जांच और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। CBI ने कहा कि सिसोदिया घोटाले के किंगपिन हैं, इसलिए इनको जमानत नहीं दी जानी चाहिए। जांच एजेंसने ने दलील दी कि जमानत दी गई तो सिसोदिया सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। CBI ने कहा कि कोर्ट पहले भी उनकी जमानत अर्जी खारिज कर चुकी है। अगर उन्हें रिहा किया गया तो वह बाधा पैदा कर सकते हैं।
इस दिन सुनाया जायेगा फैसला
इस मामले में मनीष सिसोदिया की नियामित जमानत याचिका पर राउज ऐवन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा, 30 अप्रैल को फैसला सुनाएगा। सीबीआई ने कहा सिसोदिया घोटाले के किंगपिन हैं उनको जमानत नहीं दी जानी चाहिए, जमानत मिली तो सिसोदिया सबूतों से छेडछाड कर सकते हैं।
वापस ली याचिका
मनीष सिसोदिया ने लोकसभा चुनाव में प्रचार में शामिल होने की मांग करते हुए ट्रायल कोर्ट में अंतरिम जमानत की अर्जी दाखिल की थी। सिसोदिया के वकील ने कहा कि अब अदालत नियमित जमानत पर फैसला सुरक्षित कर चुकी है, इसलिए अंतरिम जमानत की याचिका वापस ले रहे हैं।