Delhi Liquor Case : BRS नेता को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने बढ़ाये के.कविता के रिमांड के दिन…
Delhi Liquor Case : एक्साइज पॉलिसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में BRS नेता के.कविता को कोर्ट के तरफ से राहत नहीं मिल पाई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने के कविता की ED रिमांड 26 मार्च तक बढ़ा दी है।
Delhi Liquor Case : नई दिल्ली : एक्साइज पॉलिसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में BRS नेता के.कविता को कोर्ट की तरफ से राहत नहीं मिली। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने BRS नेता के कविता की ED रिमांड 26 मार्च तक बढ़ा दी है। हालाँकि राउज एवेन्यू कोर्ट ने के. कविता को अपने बच्चों और परिवार वालों से मिलने की इजाजत दी है। दरअसल, 22 मार्च को सप्रीम कोर्ट ने BRS नेता के कविता को जमानत देने से इनकार कर दिया। उन्हें दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाला मामले में शामिल होने के लिए ईडी ने गिरफ्तार किया गया है।
ED ने लगाया जांच में सहयोग न करने काआरोप
मामले की सुनवाई के दौरान ED ने कोर्ट से कहा कि कविता का सामना चार लोगों के बयानों और उनके फोन से निकाले गए डेटा की फोरेंसिक रिपोर्ट से कराया गया। ED ने कोर्ट को ये भी बताया कि हैदराबाद में कविता के करीबी रिश्तेदार के घर पर छापेमारी की जा रही है। कविता की भतीजी मेखा सरन के आवास पर तलाशी चल रही है। इसके साथ ही ED ने कविता पर जांच में सहयोग न करने का भी आरोप लगाया।
साथ ही ED का आरोप है कि तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी कविता साउथ ग्रुप का हिस्सा थी। जिसने 2021-22 के लिए अब समाप्त हो चुकी आबकारी नीति के तहत लाभ के बदले में दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार को 100 करोड़ रुपये की रिश्वत दी थी। ED ने के कविता को हैदराबाद में उनके बंजारा हिल्स स्थित आवास से 15 मार्च को गिरफ्तार किया था।
यह गिरफ़्तारी अवैध है
इस बीच दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में BRS MLC के.कविता ने मीडिया से कहा कि यह एक अवैध गिरफ्तारी है। हम इसे अदालत में लड़ने जा रहे हैं। यह एक राजनीतिक मामला है। हम इसे अदालत में लड़ने जा रहे हैं। यह एक राजनीतिक मामला है, एक मनगढ़ंत मामला है, एक झूठा मामला है। हम इससे लड़ रहे हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है, वे बार-बार वही बातें पूछ रहे हैं।’