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Delhi High Court : माता-पिता को देना होगा स्कूलों में AC का खर्च, दिल्ली HC ने सुनाया बड़ा फैसला

Delhi High Court :

Delhi High Court: याचिकाकर्त्ता बच्चा दिल्ली के एक प्रतिष्ठित निजी स्कूल में 9 वीं का विद्यार्थी है। याचिकाकर्त्ता का कहना (दलील थी) कि वातानुकूलन सुविधा देने का दायित्व प्रबंधन का है।

Delhi High Court रायपुर। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि स्कूल में बच्चे के लिए एयर कंडीशनिंग का खर्चा पालक को वहन करना पड़ेगा। प्रबंधन पर यह खर्च थोपा नही जा सकता।

दरअसल,याचिकाकर्त्ता बच्चा दिल्ली के एक प्रतिष्ठित निजी स्कूल में 9 वीं का विद्यार्थी है। याचिकाकर्त्ता का कहना (दलील थी) कि वातानुकूलन (एयर कंडीशनिंग) सुविधा देने का दायित्व प्रबंधन का है। लिहाजा, प्रबंधन द्वारा इसे स्वयं के संसाधनों से दिया जाना चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पर सुनवाई के दौरान कहा कि प्रयोगशाला शुल्क की तरह एसी शुल्क है यह अलग नही है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने एक निजी स्कूल द्वारा कक्षाओं में वातानुकूलन (एयर कंडीशनिंग) के लिए प्रतिमाह 2 हजार रुपए वसूले जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका खारिज कर दी है।

पीठ ने 2 मई के अपने आदेश में कहा कि ऐसा वित्तीय बोझ अकेले स्कूल प्रबंधन पर नहीं डाला जा सकता है। माता-पिता को अपने बच्चे के लिए स्कूल का चयन करते समय इस तरह की सुविधाओं की ओर उन पर आने वाले खर्च को पहले ध्यान में रखना चाहिए। पीठ ने कहा है कि प्रथम दृष्टया लगाए गए शुल्क में अनियमितता नही है। माता-पिता को अपने बच्चे के लिए स्कूल का चयन करते समय इस तरह की सुविधओं औरउन पर आने वाले खर्च को पहले से ध्यान रखना चाहिए। कोर्ट ने गौर किया फीस रसीद में वातानुकूलन (एयर कंडीशनिंग) के लिए शुल्क की प्रविष्ट विधिवत दर्ज है।

(लेखक डा. विजय)

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