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Defamation Case : दिल्ली के CM केजरीवाल देंगे माफीनामा, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश…

Defamation Case :

Defamation Case : दिल्ली के CM अरविन्द केजरीवाल को एक आदेश दिया है। जिसमें कोर्ट ने केजरीवाल को फेमस युट्यूबर ध्रुव राठी वीडियो मामले में माफीनामा देने को कहा है।

Defamation Case : नई दिल्ली : यूट्यूबर ध्रुव राठी वीडियो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आदेश जारी किया है। जिसमें कोर्ट ने केजरीवाल को माफीनामा देने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि वह शिकायतकर्ता से लिखित में माफी मांगें। हालांकि, यह शिकायतकर्ता पर निर्भर करेगा कि वह इस माफीनामा को स्वीकार करें या नहीं। इस मामले में अगली सुनवाई 13 मई को होगी। इससे पहले केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि 2018 में यूट्यूबर ध्रुव राठी द्वारा पोस्ट किए गए वीडियो को रीट्वीट करना उनकी गलती थी।

CM ने मानी अपनी गलती
CM केजरीवाल ने शीर्ष अदालत में माना कि यूट्यूबर ध्रुव राठी ने बीजेपी आईटी सेल के बारे में जो वीडियो शेयर किया था, उसे रीट्वीट करना उनकी गलती थी। पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने इसी वीडियो को रीट्वीट करने के लिए दायर आपराधिक मानहानि मुकदमे में जारी समन को बरकरार रखा था। हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए ही केजरीवाल ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील ने गलती स्वीकार की तो कोर्ट ने ने निचली अदालत की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी।

ये था मामला
बता दें कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर यूट्यूबर ध्रुव राठी के वीडियो को रीट्वीट करने के मामले में कथित 2018 में केस दर्ज हुआ था। जिसके बाद उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा शुरू किया गया। केजरीवाल के खिलाफ समन जारी हुआ, जिसको रद्द कराने के लिए वह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। ध्रुव राठी ने 2018 में एक ट्वीट करते हुए ‘आई सपोर्ट नरेंद्र मोदी’ नाम के ट्विटर पेज के संस्थापक और संचालक पर बीजेपी आईटी सेल पार्ट-2 जैसा व्यवहार करने का आरोप लगाया था। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने इस ट्वीट को रीट्वीट कर दिया था।

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