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बंगाल, राजस्थान, गोवा समेत 5 राज्यों में बढ़ी SIR की अंतिम तारीख, EC का बड़ा फैसला

नए और पहली बार वोट डालने वाले योग्य मतदाताओं को सलाह दी गई है कि वे फॉर्म 6 जल्द से जल्द बूथ स्तर के अधिकारियों या ऑनलाइन जमा कर दें. राजनीतिक दलों और नागरिक समाज के समूहों ने इस कदम का स्वागत किया है.

 

निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के लिए निर्धारित विशेष अधिसूचना तिथि (एसआईआर) को 1 जनवरी से बढ़ाकर 19 जनवरी तक कर दिया है. बता दें कि फिलहाल पश्चिम बंगाल, गोवा, लक्षद्वीप, राजस्थान और पुडुचेरी में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है. दरअसल निर्वाचन आयोग ने पुडुचेरी, गोवा, लक्षद्वीप, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के एसआईआर की समयसीमा बढ़ा दी है. इसके तहत दावा और आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तारीख अब 19 जनवरी कर दी गई है.

आयोग ने यह फैसला अधिकारियों की मांगों और सभी योग्य मतदाताओं को सूची में शामिल करने को सुनिश्चित करने वाले कारकों पर विचार के बाद लिया गया है. नोटिफिकेशन में आयोग के पहले 27 दिसंबर 2025 के पत्र का भी जिक्र है, जिसमें एसआईआर का कार्यक्रम बताया गया था और 1 जनवरी 2026 को पात्रता तिथि के रूप में तय किया गया था.

दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि

जानकारी के मुताबिक यह समय सीमा केवल दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि पर लागू होती है. इसका मतलब है कि मतदाताओं के पास अब अपने विवरण की जांच करने, आवश्यक घोषणाओं के साथ फॉर्म 6 भरकर नाम जोड़वाने या आपत्तियां उठाने के लिए अधिक समय है. आयोग ने निर्देश दिया है कि इस नोटिफिकेशन को राज्य की राजपत्रों के विशेष अंक में तुरंत प्रकाशित किया जाए और इसकी तीन प्रतियां आयोग के रिकॉर्ड के लिए भेजी जाएं.

निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता और सटीकता

मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को कहा गया है कि वे इस विस्तार की जानकारी सभी माध्यमों, जैसे मीडिया, बूथ स्तर के अधिकारियों (बीएलओ), और ऑनलाइन पोर्टल तथा ऐप के जरिए व्यापक रूप से प्रचारित करें. सभी संबंधित अधिकारियों को कहा गया है कि वे संशोधित कार्यक्रम का सख्ती से पालन करें ताकि निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता और सटीकता बनी रहे.

हर योग्य नागरिक मतदाता सूची में हो शामिल

एसआईआर का मकसद हर योग्य नागरिक को मतदाता सूची में शामिल करना और गैर-योग्य प्रविष्टियों (जैसे स्थानांतरण, मृत्यु, डुप्लिकेट या अन्य त्रुटियां) को हटाना है. पहले किए गए संशोधनों में नामांकन की अवधि (ज्यादातर राज्यों में 11 दिसंबर 2025 को समाप्त) और प्रारूपित सूची का प्रकाशन (16 दिसंबर 2025) शामिल था. अंतिम सूची फरवरी 2026 में जारी की जाएगी.

नए और पहली बार वोट डालने वाले योग्य मतदाताओं को सलाह दी गई है कि वे फॉर्म 6 जल्द से जल्द बूथ स्तर के अधिकारियों या ऑनलाइन जमा कर दें. राजनीतिक दलों और नागरिक समाज के समूहों ने इस कदम का स्वागत किया है.

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