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Pune Porsche Accident Case: पुणे पोर्शे कांड के नाबालिग आरोपी को कोर्ट ने दी जमानत

Pune Car Accident Case: बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुणे पोर्श एक्सीडेंट मामले में नाबालिग आरोपी को जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा कि नाबालिग आरोपी की हिरासत गैरकानूनी है।

नई दिल्ली। Pune Car Accident Case: पुणे पोर्श एक्सीडेंट में बड़ी खबर सामने आई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने नाबालिग आरोपी को जमानत दे दी है। अदालत ने कहा कि नाबालिग को बाल सुधार गृह से रिहा किया जाए। आरोपी को 22 मई को बाल सुधार गृह भेजा गया था।

जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का फैसले रद्द
जस्टिस भारती डांगरे और मंजुषा देशपांडे ने नाबालिग आरोपी के ऑब्जर्वेशन होम भेजने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के फैसले को रद्द कर दिया। जजों ने आरोपी की मौसी की तरफ से दाखिल याचिका को स्वीकार किया और उसे रिहा करने का आदेश दिया। इस केस में नाबालिग याचिकाकर्ता की कस्टडी में रहेगा।

मां से बदला था ब्लड सैंपल
12 जून को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने नाबालिग की ऑब्जर्वेशन होम रिमांड को 25 जून तक बढ़ा दिया था। 5 जून को उसकी फोरेंसिक रिपोर्ट आई थी। इसमें पुष्टि हुई कि आरोपी का ब्लड सैंपल उसकी मां से बदला गया था।पुलिस ने अदालत को बताया कि नाबालिग के नशे में होने की बात छिपाने के लिए मां ने अपनी खून की जांच कराई थी।

हादसे में युवक-युवती की हुई थी मौत
नाबालिग ने 18-19 मई की रात को पुणे के कल्याणी नगर इलाके में आईटी सेक्टर में काम करने वाले बाइक सवार युवक-युवती को पोर्श कार से टक्कर मार दी थी, जिससे दोनों की मौत हो गई। घटना के समय आरोपी नाबालिग नशे में धुत था।

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