Mon. Sep 15th, 2025

Congress Tax Row : IT पेनल्टी से बचने हाईकोर्ट गई कांग्रेस को राहत नहीं, देना होगा टैक्स…

Congress Tax Row :

Congress Tax Row : IT पेनल्टी मामले में कांग्रेस पार्टी के वकील दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे थे। हाईकोर्ट की बेंच के सामने वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने इस मामले का उल्लेख करते हुए राहत की मांग की थी।

Congress Tax Row : नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट में कांग्रेस पार्टी की ओर से दायर याचिका पर आज सुनवाई होनी थी। लेकिन हाईकोर्ट ने कांग्रेस को झटका देते पार्टी की याचिका को ख़ारिज कर दिया। जिसमें 105 करोड़ रुपये के बकाया टैक्स की वसूली के लिए इनकम टैक्स के नोटिस पर रोक लगाने की मांग की गई थी। इस मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी मार्च 2024 में कोर्ट का रुख किया था। दरअसल, कांग्रेस ने कुछ टैक्स रिटर्न में विसंगतियों के लिए जुर्माना लगाने के खिलाफ आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा अपनी याचिका खारिज करने को चुनौती दी थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को मामले पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था, अब रोक लगाने से इनकार कर दिया।

अकाउंट किये गए थे फ्रीज़
दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से कांग्रेस पार्टी को ITAT में दोबारा अपनी दलील रखने के लिए कहा गया है। फरवरी महीने में आयकर विभाग ने 2018-19 के लिए 210 करोड़ रुपये के इनकम टैक्स की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी के चार मुख्य बैंक खाते फ्रिज किए थे। इसके बाद पार्टी ने आयकर विभाग की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग करते हुए ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाया था और कहा कि अगर उनके खाते फ्रीज कर दिए गए तो पार्टी बिल और वेतन का भुगतान नहीं कर पाएगी।

ITAT के बाद हाईकोर्ट ने तोड़ी कांग्रेस की उम्मीद
ITAT के बाद कांग्रेस को हाईकोर्ट से बहुत उम्मीदें थी। जिसके बाद अब हाईकोर्ट ने भी कांग्रेस की उम्मीदों को तोड़ दिया। हाईकोर्ट ने कहा-हमें दिए गए आदेशों में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है। कांग्रेस पार्टी की ओर से 8 मार्च को उस आवेदन को खारिज करने के बाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया जिसमें पार्टी के खिलाफ वसूली कार्यवाही शुरू करने के लिए इनकम टैक्स विभाग के 13 फरवरी के नोटिस पर रोक लगाने की मांग की गई थी।

आपको बता दें कि कांग्रेस ने इनकम टैक्स अपील ट्रिब्यूनल यानी ITAT के उस आर्डर को चुनौती दी है, जिसमें 100 करोड़ रुपये से ज्यादा के टैक्स बकाये की वसूली के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जारी नोटिस पर रोक लगाने से मना कर दिया गया था।

About The Author