Congress Tax Row : इस मामले को लेकर हाई कोर्ट पहुंची कांग्रेस, ITAT ने कर दी थी याचिका खारिज…

Congress Tax Row : बकाया टैक्स मामले में कांग्रेस ने ITAT द्वारा जारी किये गए आदेश के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया। इससे पहले ITAT ने याचिका खारिज कर दी थी।
Congress Tax Row : नई दिल्ली : कांग्रेस ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) के जारी किये गए आदेश के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें आयकर (IT) विभाग द्वारा राजनीतिक दल को 105 करोड़ रुपये से अधिक की बकाया कर वसूली के लिए जारी डिमांड नोटिस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया था। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया गया, जिसके बाद अदालत ने मामले को आज सूचीबद्ध करने की अनुमति दे दी। वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने इस मामले का उल्लेख किया।
हमारे खाते फ्रीज़ कर दिए गए हैं- विवेक तन्खा
उन्होंने कहा कि कांग्रेस के खाते फ्रीज कर दिए गए हैं और पिछले सप्ताह आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने उनके स्थगन आवेदन को खारिज कर दिया था। तन्खा ने तत्काल सुनवाई की आवश्यकता बताते हुए कहा, “यह चुनाव का चरम समय है। अगर हमारे पास पैसा नहीं है, तो हम कैसे लड़ेंगे? ITAT ने हमारी रक्षा की थी, लेकिन अब वह खत्म हो गई है।”
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने मामले का उल्लेख किया। अदालत ने आज ही मामले की सुनवाई की अनुमति दे दी है। अदालत ने कहा कि अगर याचिका सुबह 11:30 बजे तक आदेश में आ जाती है, तो मामले को आज सूचीबद्ध किया जाएगा। सीनियर एडवोकेट विवेक तन्खा ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ के समक्ष यह याचिका पेश की।
बता दें पिछले सप्ताह, आयकर अपीलीय अधिकरण ने पिछले वर्षों के ‘टैक्स रिटर्न’ में विसंगतियों के लिए जुर्माना लगाने के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की याचका को खारिज कर दिया था। पार्टी ने पहले कहा था कि कांग्रेस के कोष पर रोक लगाने का अधिकरण का आदेश ‘‘लोकतंत्र पर हमला’’ है क्योंकि यह लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आया है।
इससे पहले अधिकरण (IT) ने यहां आयकर विभाग द्वारा 210 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाए जाने के खिलाफ कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी थी।