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CM अशोक गहलोत को नहीं मिली राहत, कार्रवाई पर रोक लगाने से कोर्ट ने किया इनकार

राजस्थान: केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ आपराधिक मानहानि मामले में निचली अदालत द्वारा जारी समन को चुनौती देने के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट से अशोक गहलोत को राहत नहीं मिली है। राउज एवेन्यू सत्र अदालत ने मजिस्ट्रेट की अदालत में चल रही कार्यवाही पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया है, लेकिन गहलोत को वर्चुअल तरीके से पेश होने की अनुमति दे दी है।

बता दे कि, संजीवनी घोटाले में गहलोत ने शेखावत का नाम लिया था, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री ने यह मामला दर्ज कराया था।

मजिस्ट्रेट कोर्ट की ओर से इस मामले में समन जारी करने और कार्यवाही जारी रखने के खिलाफ गहलोत ने सोमवार को सत्र अदालत में याचिका दायर की थी। मंगलवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एमके नागपाल ने कहा कि शिकायत मामले की कार्यवाही पर रोक लगाने का कोई कारण नजर नहीं आता है। उन्होंने यह भी कहा कि 7 अगस्त की सुनवाई पर गहलोत को कोर्ट में मौजूद होने पर जोर नहीं देना चाहिए।

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