CM Arvind Kejriwal की याचिका पर सुनवाई पूरी, हाईकोर्ट ने आदेश रखा सुरक्षित
CM Arvind Kejriwal दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा उनकी गिरफ्तारी और ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया है।
नई दिल्ली। CM Arvind Kejriwal की गिरफ्तारी और ईडी रिमांड के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई। सीएम केजरीवाल ने अदालत में याचिका दायर की और खुद की रिहाई की मांग की है। बुधवार को सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पक्ष रखा। फिर प्रवर्तन निदेशालय क तरफ से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने दलीलें दी।
जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच सुनवाई कर रही
दिल्ली हाईकोर्ट में न्यायाधिश स्वर्णकांता शर्मा की बेंच सुनवाई कर रही है। अरविंद केजरीवाल के वकील ने अदालत में कहा कि लोकसभा चुनाव आ गए हैं। इसलिए ऐसे समय में मुख्यमंत्री को अरेस्ट किया गया। ताकि वो चुनाव अभियान का हिस्सा न बन सकें।
गिरफ्तारी लायक सबूत नहीं
उन्होंने कहा कि अदालत को यह देखना होगा कि इलेक्श में राजनीतिक दलों को बराबर मौका मिले। नवंबर में पहला समन दिया गया। मार्च में गिरफ्तार कर लिया गया। ईडी के पास गिरफ्तारी लायक सबूत नहीं है।
प्रवर्तन निदेशायलय ने अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश हुए दो वकीलों की दलीलों पर आपत्ति जताई है। एएसजी ने कहा कि इसलिए कि आप प्रभावशाली हैं। इसलिए तीन वकीलों को बहस में शामिल कर सकते हैं। कोई भी एक से ज्यादा वकील का हकदार नहीं है।