Citizenship Act: अवैध प्रवासियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, नागरिकता कानून की धारा 6A को वैध ठहराया

Citizenship Act: सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 के बहुमत से नागरिकता अधिनियम की धारा 6A को वैध ठहराया है, 5 जजों की बेंच में सिर्फ जस्टिस जेबी पारदीवाला ने असहमति जताई।

Citizenship Act: सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 के बहुमत से नागरिकता अधिनियम की वैधता को बरकरार रखा है। गुरुवार को शीर्ष अदालत ने नागरिकता अधिनियम 1985 की धारा 6A की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखते हुए असम समझौते को मान्यता दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 5 जजों की संविधान पीठ ने 4-1 के बहुमत से यह फैसला सुनाया, जिसमें जस्टिस जेबी पारदीवाला ने असहमति व्यक्त की।

नागरिकता कानून का यह प्रावधान उन अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता का लाभ देता है, जो कि 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 के बीच असम में दाखिल हुए थे, जिनमें ज्यादातर बांग्लादेश से आए प्रवासी शामिल हैं।

(खबर अपडेट की जा रही है)

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