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Chhattisgarh News: शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश, छत्तीसगढ़ में शिक्षकों को छुट्टी लेने के लिए अब करना होगा ऑनलाइन आवेदन

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Chhattisgarh News: शिक्षक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अवकाश के विभिन्न प्रकारों जैसे आकस्मिक छुट्टी, अर्जित छुट्टी आदि के लिए आवेदन कर सकेंगे। आवेदन ऑनलाइन जमा करने के बाद, संबंधित अधिकारी द्वारा इसकी स्वीकृति या अस्वीकृति दी जाएगी।

Chhattisgarh News रायपुर। छत्तीसगढ़ में शिक्षकों के अवकाश लेने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। कई बार ऐसी घटनाएं देखने को मिली हैं जब बच्चे स्कूलों में बैठे रहते हैं और शिक्षक आराम कर रहे होते हैं। उनकी मनमानी पर सख्त कार्रवाई करते हुए सरकार ने यह नियम बनाया है। 15 जुलाई से शिक्षकों को अब ऑनलाइन माध्यम से छुट्टी के लिए आवेदन करना होगा। शिक्षा विभाग की ओर से इस संबंध में योजना बनाने की तैयारी की जा रही है। सरकारी शिक्षक अब विभागीय पोर्टल के जरिए छुट्टी के लिए आवेदन कर सकेंगे। यह नवाचार पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया है।

शिक्षक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अवकाश के विभिन्न प्रकारों जैसे आकस्मिक छुट्टी, अर्जित छुट्टी आदि के लिए आवेदन कर सकेंगे। आवेदन ऑनलाइन जमा करने के बाद, संबंधित अधिकारी द्वारा इसकी स्वीकृति या अस्वीकृति दी जाएगी। शिक्षक पोर्टल पर अपने अवकाश आवेदन की स्थिति को भी ट्रैक कर सकेंगे। इसके अलावा इन्हे कई और भी सुविधाएं मिलेंगी।

इस मामले से जुड़े एक वरिष्ठ विशेषज्ञ ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि कुल मिलाकर यह नई ऑनलाइन छुट्टी प्रणाली शिक्षकों और बच्चों दोनों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। यह प्रणाली अधिक पारदर्शी और कुशल होगी। तकनीक के कारण शिक्षकों के लिए छुट्टी के लिए आवेदन करना आसान हो जाएगा। साथ ही यह उन्हें नए नवाचारों से भी जोड़ेगा।यह प्रणाली अधिक पारदर्शी और जवाबदेह होगी। शिक्षकों को छुट्टी के लिए आवेदन करने में सुविधा होगी। शिक्षा विभाग डेटा को बेहतर ढंग से प्रबंधित कर सकेगा। हालांकि, कुछ शिक्षकों ने इस नए सिस्टम को लेकर चिंता भी जताई है। उनका कहना है कि ऑनलाइन प्रक्रिया में तकनीकी गड़बड़ी हो सकती है, जिससे उन्हें परेशानी हो सकती है।

इस संबंध में जारी आदेश में कहा गया है कि अवकाश स्वीकृति की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए अवकाश प्रबंधन पोर्टल बनाया जा रहा है। इसके लिए eduportal.cg.nic.in/education वेबसाइट शुरू की गई है। इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी से लेकर संभाग स्तरीय संचालकों को आदेश जारी कर दिए गए हैं।

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