Chhattisgarh News: दिव्यांगों के लिए सरकार का बड़ा ऐलान, रिक्त पद भरने वित्त विभाग की अनुमति अब नहीं जरूरी

Chhattisgarh News: राज्य सरकार में इस संबंध में सभी विभागों, विभागाध्यक्षों, संभागीय आयुक्तों तथा जिलाधीशों को निर्देश जारी कर दिए हैं।
Chhattisgarh News रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंदर तमाम शासकीय कार्यालयों, निगम मंडलों प्राधिकरणों, स्वशासी संस्थाओं में दिव्यांगजनों के रिक्त पदों के लिए बैकलॉग की पूर्ति वास्ते, विभागों द्वारा विशेष भर्ती अभियान के तहत नियुक्तियों के लिए अब वित्त विभाग की पूर्व अनुमति की जरूरत नहीं होगी।
राज्य सरकार में इस संबंध में सभी विभागों को निर्देश जारी किया
राज्य सरकार में इस संबंध में सभी विभागों, विभागाध्यक्षों, संभागीय आयुक्तों तथा जिलाधीशों को निर्देश जारी कर दिए हैं। वित्त विभाग के अनुसार तमाम शासकीय कार्यालयों, निगम मंडलों, प्राधिकरणों, स्वशासी संस्थाओं में सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर नियुक्ति के संबंध निर्देश जारी किए गए हैं।
दिव्यांगजनों के खाली पदों पर भर्ती में तेजी आएगी
राज्य सरकार ने इन निर्देशों में आंशिक शिथिलीकरण करते हुए दिव्यांगजनों के लिए रिक्त पदों के बैकलॉग की पूर्ति के लिए विभागों द्वारा विशेष भर्ती अभियान के तहत नियुक्तियों के लिए वित्त विभाग की पूर्व अनुमति की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है। यह शिथिलीकरण 31 मार्च 2025 तक के लिए प्रभावशील रहेगा। जबकि पूर्व में जारी निर्देश यथावत लागू रहेंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि राज्य सरकार ने उक्त आदेश बाद दिव्यांगजनों के खाली पदों पर भर्ती में तेजी आएगी।