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Chhattisgarh News : छत्तीसगढ़ में लागू हुआ E-WAY बिल, जानिए क्या बोले वित्त मंत्री ओपी चौधरी

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Chhattisgarh News : राज्य के वित्त एवं वाणिज्यिक कर मंत्री ओपी चौधरी का कहना है कि छत्तीसगढ़ में E Way बिल के प्रावधानों में दी गई छूट खत्म करने से टैक्स चोरी रोकने में बड़ी मदद मिलेगी।

Chhattisgarh News रायपुर। प्रदेश के वित्त व वाणिज्य कर मंत्री ओपी चौधरी का कहना है कि छत्तीसगढ़ में E Way बिल के प्रावधानों में दी गई छूट को समाप्त किए जाने से टैक्स चोरी रोकने में बड़ी मदद मिलेगी। वे स्पष्ट करते हैं कि इससे छोटे व्यापारियों को किसी तरह का नुकसान नही होगा।

ओ पी चौधरी कहते हैं कि ज्यादातर छोटे व्यवसायी नए प्रावधानों के दायरे से बाहर है। राज्य में 50 हजार रुपए से अधिक के माल का परिवहन करने पर ही E Way बिल जनरेट करना आवश्यक होगा। छोटे व्यापारियों को इससे कतई नुकसान नही होगा। उनके हितो का सरकार ने ध्यान रखा है। उन्हें परेशान नहीं किया जाएगा। इस समय राज्य में 6 लाख से अधिक E Way बिल प्रति माह बनाए जा रहे हैं। अब राज्य के भीतर माल के परिवहन पर E Way बिलl के प्रवधान से दी गई छूट को समाप्त कर दिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि E Way बिल 50 हजार रुपए से अधिक मूल्य के माल के परिवहन के लिए ही अनिवार्य है वह भी कर मुक्त वस्तुओं को छोड़कर, दूसरा E Way बिल जारी करने की जिम्मेदारी भी किसी एक की नहीं है।

E Way बिल से टैक्स चोरी रोकने में मदद मिलेगी

इसे माल भेजने वाला, पाने वाला या परिवहन कर्त्ता किसी के द्वारा भी जारी किया जा सकता है। जानकारों का कहना है कि निष्कासित E Way बिल प्रावधानों को लागू किया जाना न केवल राज्य के राजस्व के हित में है। बल्कि यह आम जनता और ईमानदार व्यवसायियों के भी हित में है। दरअसल, पूर्व में प्रावधानों में दी गई छूट का जबरदस्त दुरुपयोग सर्क्युलर ट्रेडिंग करने वाले और बोगस बिल जारी करने वालों ने किया है। इसलिए अब इमानदारों को फायदा होगा। नया प्रावधान आने से सर्कुलर ट्रेडिंग और बोगस बिलिंग रोकने में विभाग को मदद मिलेगी। कर अपवंचन करने की प्रवृत्तियों पर अंकुश लगेगा। जानकार इस बिल संशोधन का स्वागत कर रहे हैं। तथा राज्य हित एवं ईमानदार व्यापारी वर्ग के हित में बात बता रहे हैं। साथ ही वित्त मंत्री के कथन का समर्थन करते हुए कह रहें है कि छोटे-व्यापारियों को कोई नुकसान नही होगा।

(लेखक डा.विजय )

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