Raipur High Court News : पत्नी के रंग के आधार पर तलाक की मांग खारिज, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का अहम फैसला
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Raipur High Court News : बिलासपुर स्थित छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने एक Raipur High Court News अहम फैसले में कहा है कि किसी भी पति को पत्नी से इसलिए अलग होने की छूट नहीं दी जा सकती कि वह गहरे रंग के कारण पत्नी को पसंद नहीं करता।
दरअसल उच्च न्यायालय ने एक व्यक्ति की तलाक की याचिका खारिज करते हुए उक्त टिप्पणी की है। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले के परिवार न्यायालय ने पति की तलाक याचिका खारिज कर दी थी। जिस पर पति ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हुए अपील की थी। जस्टिस गौतम भादुड़ी व जस्टिस दीपक कुमार की खंडपीठ ने कहा – सांवली के मुकाबले गोरी-त्वचा को प्राथमिकता देने की समाज की मानसिकता को बढ़ावा देने के लिए पति को प्रोत्साहन नहीं दिया जा सकता। समाज में रंग के आधार पर महिलाओं से भेदभाव खत्म करने की जरूरत है। न्यायालय ने इस बात पर चिंता जताई कि सांवली महिलाओं को गोरी महिलाओं की तुलना में कमतर आंका जाता है।
पति पत्नी के दलील- मामले में पति की दलील थी कि पत्नी ने बिना कारण उसका घर छोड़ दिया और कई प्रयासों के बावजूद वापस नहीं आई। दूसरी तरफ पत्नी की दलील थी कि पति रंग लेकर उसका मजाक उड़ाता था। और उसके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करता था। उसके अत्याचारों से त्रस्त होकर वह अलग रहने लगी।

