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Chandigarh Mayor Elections: चंडीगढ़ मेयर ने कबूला जुर्म, विवाद पर कोर्ट में हुयी सुनवाई

Chandigarh Mayor Elections: सुप्रीम कोर्ट में आज चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सुनवाई के लिए पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह कोर्ट पहुंचे।

चंडीगढ़ मेयर बैलेटी पेपर मामले में सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को काफी सख्त नज़र आया। पिछली सुनवाई में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ काफी नाराज हो गए थे। वहीं सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले रविवार रात को भाजपा मेयर मनोज सोनकर ने इस्तीफा दे दिया था।

कोर्ट ने अधिकारी अनिल मसीह को फटकार लगायी की आखिर उन्होंने बैलेट पेपर से छेड़छाड़ क्यों की और उनपर X का निशान क्यों लगाया। इस पर अनिल ने कहा कि उन्होंने अवैध मतपत्र पर निशान लगाए थे और ऐसे 8 मतपत्र थे जिनपर उन्होंने निशान लगाए थे। हालाँकि अदालत उनके३ इस जवाब से संतुष्ट नहीं लगी।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मतपत्रों और मतों की गिनती के वीडियो का अवलोकन करेगा। इसके आलावा सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा व पंजाब हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार से कहा है कि वह सामग्री को हमारे समक्ष पेश करें।

बता दें कि 30 जनवरी को हुए मेयर चुनाव में पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह ने आठ पार्षदों के वोट को अवैध करार दिया था और बीजेपी के पार्षद मनोज सोनकर को मेयर की गद्दी मिली थी। इसके बाद आम आदमी पार्टी व कांग्रेस के गठबंधन ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को भी फटकार लगाई थी।

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