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Chandigarh Mayor Election: चंडीगढ़ मेयर चुनाव के सन्दर्भ में सुप्रीम कोर्ट का आदेश, सभी आठों वोट माने जायेंगे वैध

Chandigarh Mayor Election: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को चंडीगढ़ मेयर चुनाव के आठ ‘अमान्य’ बैलेट पेपर और मतगणना प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग की जांच की। साथ ही अदालत ने अवैध बैलेट पेपर को वैध मानने का आदेश दिया।

सुप्रीम कोर्ट में चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले की सुनवाई हुयी। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित बैलेट पेपर्स और मतगणना के दिन का पूरा वीडियो फुटेज मंगलवार यानी आज कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया था, और कहा कि उन्हें “वैध वोट के तौर पर फिर से गिना जाएगा और ‘उसी के आधार पर परिणाम घोषित किए जाएंगे.” फिर से वोटों की गिनती में, जिसमें किन्ही कारणों से रिटर्निंग ऑफिसर मसीह द्वारा छोड़े गए आठ वोट भी शामिल हैं।

 

वीडियो के सन्दर्भ में अनिल मसीह ने दिया ये बयान
रिटर्निंग अफसर अनिल मसीह ने कहा- वहां कैमरे की ओर बहुत शोर था, इसलिए मैं वहां देख रहा था। जिसके बाद कोर्ट ने पूछा कि आपने कुछ बैलेट पेपर पर X मार्क लगाया या नहीं? मसीह ने कहा- हां, मैंने आठ पेपर पर लगाए थे. लेकिन आम आदमी पार्टी के मेयर प्रत्याशी ने आकर बैलेट पेपर झपट लिए और फाड़कर भागे थे। इस पर कोर्ट ने पूछा कि लेकिन आप क्रॉस क्यों लगा रहे थे? किस नियम के तहत आपने ये कार्रवाई की?

 

दिल्ली के मुख्यमंत्री और AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविन्द केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्हें धन्यवाद् कहा। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा “इस मुश्किल समय में लोकतंत्र को बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद”

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