छत्तीसगढ़ कैबिनेट के अहम फैसले: गेस्ट लेक्चरर से लेकर पूर्व अग्निवीरों तक, नियमों में बड़ा बदलाव
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में 30 सितंबर 2026 को मंत्रालय महानदी भवन में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में शिक्षा, सरकारी भर्ती और मनोरंजन क्षेत्र से जुड़े प्रस्तावों पर निर्णय लिए गए। मंत्रिपरिषद ने अतिथि व्याख्याता नीति-2026 में किए गए संशोधनों को कार्योत्तर मंजूरी दी। साथ ही पूर्व अग्निवीर सैनिकों के लिए तृतीय श्रेणी के पदों में 10 प्रतिशत आरक्षण लागू करने से जुड़े भर्ती नियमों को भी स्वीकृति दी गई।
मेरिट में समान अंक होने पर मूल निवासी को वरीयता
शासकीय महाविद्यालयों में अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति के लिए लागू नीति में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। संशोधित नीति-2026 के तहत यदि एक ही श्रेणी के दो अभ्यर्थियों के अंक समान होते हैं, तो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी को वरीयता देने का प्रावधान किया गया है। इस बदलाव के साथ मेरिट सूची में समान अंक की स्थिति में चयन का आधार अधिक स्पष्ट हो गया है।
विश्वविद्यालय का अध्यापन अनुभव भी अब काम आएगा
अतिथि व्याख्याता नीति में अनुभव के अंकों से जुड़ा प्रावधान भी बदला गया है। अधिकतम 30 अनुभव अंकों की सीमा के भीतर अब राजकीय विश्वविद्यालय में एक शैक्षणिक सत्र में कम से कम पांच महीने अध्यापन करने पर पांच अंक दिए जाएंगे। यानी सरकारी कॉलेज के साथ राजकीय विश्वविद्यालय में पढ़ाने का अनुभव भी अतिथि व्याख्याता की मेरिट में शामिल होगा।
विस्थापित गेस्ट लेक्चरर्स को रिक्त पदों पर मौका
कैबिनेट ने राजकीय विश्वविद्यालयों के विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं के पूर्व अनुभव का उपयोग करते हुए उन्हें रिक्त पदों पर पुनर्नियोजन का अवसर देने का निर्णय लिया है। मानदेय व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। अब कालखंड आधारित व्यवस्था के स्थान पर कार्य-दिवस आधारित मानदेय व्यवस्था लागू करने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा अतिथि व्याख्याताओं और अन्य अतिथि शैक्षणिक अमले के कार्य-दायित्व, कार्य-अवधि और आकस्मिक अवकाश से जुड़े प्रावधान भी स्पष्ट किए गए हैं।
पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण
कैबिनेट ने पूर्व अग्निवीर सैनिकों को राज्य की सिविल सेवाओं के तृतीय श्रेणी पदों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने की व्यवस्था को लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा पूर्व अग्निवीर सैनिक भर्ती नियम, 2026 को मंजूरी दी। इसके तहत पुलिस विभाग में आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक और जेल विभाग में जेल प्रहरी के पदों पर पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण का लाभ मिलेगा।
भर्ती और चयन प्रक्रिया के नियम भी तय
नए भर्ती नियमों में नियुक्ति एवं सेवा शर्तों के साथ भर्ती के मापदंड, आरक्षण और चयन प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान तय किए गए हैं। इससे पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया को नियमों के स्तर पर आधार मिलेगा।
‘हनुमान अंश’ फिल्म को टैक्स फ्री करने के आदेश का अनुसमर्थन
बैठक में फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री किए जाने के फैसले से जुड़े वाणिज्यिक कर विभाग के आदेश का भी अनुसमर्थन किया गया। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 10 सितंबर 2026 को फिल्म को टैक्स फ्री करने की घोषणा की थी। कैबिनेट ने फिल्म के प्रदर्शन पर दर्शकों से प्रवेश के लिए देय SGST के बराबर राशि की प्रतिपूर्ति सिनेमाघरों को किए जाने संबंधी आदेश को मंजूरी दी।
तीन क्षेत्रों में अहम फैसले
30 सितंबर की कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों में उच्च शिक्षा में अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति और मानदेय व्यवस्था, पूर्व अग्निवीरों के लिए सरकारी भर्ती में आरक्षण तथा ‘हनुमान अंश’ फिल्म से जुड़े कर प्रावधान शामिल रहे। इन फैसलों के जरिए अलग-अलग विभागों में पहले से चल रही व्यवस्थाओं को संशोधित या स्पष्ट किया गया है।

