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Brij Bhushan Sharan Singh ने कोर्ट में आरोपों को नकारा, अब शुरू होगा ट्रायल

Brij Bhushan Sharan Singh : WFI के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह की आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई।

Brij Bhushan Sharan Singh : नई दिल्ली: महिला पहलवानों का यौन शोषण करने के मामले में आज WFI के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई। इस दौरान कोर्ट ने बृजभूषण सिंह पर आरोप तय किए। हालांकि बृजभूषण सिंह ने महिला पहलवानों से यौन शोषण के मामले में कोर्ट द्वारा तय किये गए आरोपों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही बृजभूषण शरण सिंह ने गलती मानने से भी इनकार किया। बृजभूषण सिंह ने कहा कि मैंने गलती नहीं की है तो मानने का सवाल ही नहीं उठता है।

बृजभूषण सिंह ने आरोप मानने से किया इनकार
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बृजभूषण सिंह को उनके खिलाफ लगे आरोपों की जानकारी दी। कोर्ट ने कहा कि आपके खिलाफ कई आरोप हैं। आपने इसे पढ़ा है? कोर्ट ने बृजभूषण के वकील से कहा कि वह मुकदमा चलाने की बात कह रहे हैं या दोष स्वीकार करने की बात कह रहे हैं? बृजभूषण शरण के वकील मुकदमे का सामना करेंगे। इसके साथ ही कोर्ट ने बृजभूषण सिंह से कहा कि क्या आप गलती मान रहे हैं? इस पर बृजभूषण सिंह ने कोर्ट से कहा कि कोई सवाल नहीं है, गलती की नहीं है तो माने क्यों?

विनोद तोमर भी ट्रायल का करेंगे सामना
महिला पहलवानों से यौन शोषण के मामले में बृजभूषण के सहयोगी विनोद तोमर भी ट्रायल का सामना करेंगे। बृजभूषण के सहयोगी विनोद तोमर ने भी अपने ऊपर लगे आरोपों को मानने से इनकार कर दिया। विनोद तोमर ने कहा कि हमारे पास सबूत हैं। अगर दिल्ली पुलिस सही से जांच करती तो सच सामने आता, हमने कभी किसी को घर पर नहीं बुलाया। हमारे पास सबूत हैं। जो सच है वह सामने आएगा।

इन मामलों में तय हुए आरोप
बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण के खिलाफ धारा 354 (किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल), 354-ए (यौन उत्पीड़न) और धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत आरोप तय किया है। वहीं राउज ऐवन्यू कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 1 जून को 2 बजे होगी। इस मामले में अब एक जून से ट्रायल शुरू होगा।

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