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High Court Bilaspur : गलत जानकारी देने पर हाईकोर्ट ने लगाई फटकार, अधिकारी को जारी हुआ नोटिस

High Court Bilaspur :

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High Court Bilaspur : मामला बिलासपुर एयरपोर्ट के चकरभाठा का है। दरअसल, उच्च न्यायालय में चकरभाठा एयरपोर्ट में सुविधाओं और अधूरे कार्यो से संबंधित लगाई गई जनहित याचिकाओं पर सुनवाई हुई।

High Court Bilaspur : बिलासपुर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने गलत जानकारी देने पर नाराजगी जताते हुए पीडब्ल्यूडी के अनुविभागीय अधिकारी ((SDO)) को अवमानना नोटिस जारी किया है। सुनवाई जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस राधाकृष्ण अग्रवाल की डिवीजन बेंच में हुई।

मामला बिलासपुर एयरपोर्ट के चकरभाठा का है। दरअसल, उच्च न्यायालय में चकरभाठा एयरपोर्ट में सुविधाओं और अधूरे कार्यो से संबंधित लगाई गई जनहित याचिकाओं पर सुनवाई हुई। तब कोर्ट पाया कि एयरपोर्ट की बाउंड्री का कार्य पूरा नही हुआ है और कई हिस्सों में भी काम बाकी हैं, जबकि SDO पीडब्लूडी आदित्य ग्रोवर ने 19 मार्च 2024 को हुई सुनवाई में बाउंड्रीवाल पुरी होने की जानकारी दी थी, तब कोर्ट ने 2 वरिष्ठ अधिवक्ताओं वाइ.सी. शर्मा और राजीव श्रीवास्तव को कोर्ट कमिश्नर बनाकर मामले की जांच के लिए एयरपोर्ट भेजा था।

सोमवार को अधिवक्ताओं ने सीलबंद लिफाफे में खण्डपीठ को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट अध्ययन बाद हाईकोर्ट को स्पष्ट हो गया कि 19 मार्च 2024 तक बाउंड्री वॉल का काम पूरा नही हुआ था। अन्य काम भी बाकी थे। इस पर कोर्ट ने SDO ग्रोवर को फटकार लगाते हुए कंटेप्ट ऑफ कोर्ट (अवमानना) का नोटिस जारी किया है। SDO के जवाब को न्यायिक प्रक्रिया में गलत हस्तक्षेप माना गया।

(लेखक डा. विजय)

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