Bilaspur High Court: हाईकोर्ट ने दिया अहम फैसला कहा, तलाकशुदा पत्नी पेंशन और अनुकंपा की नहीं हकदार

Bilaspur High Court:

Bilaspur High Court: तलाकशुदा पत्नी अपने पति की मृत्यु के बाद पेंशन और अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्र नहीं है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए टिप्पणी की कि तलाक पति-पत्नी के बीच कानूनी बंधन को भी तोड़ देता है।

Bilaspur High Court रायपुर। तलाकशुदा पत्नी, पति की मौत बाद पारिवारिक पेंशन व अनुकंपा नियुक्ति की पात्रा नही रह जाती। हाई कोर्ट बिलासपुर ने याचिका खारिज करते हुए टिप्पणी दी कि तलाक से पति-पत्नी के मध्य कानूनी बंधन भी भंग होता है। लिहाजा पारिवारिक पेंशन का मौद्रिक लाभ मृतक की तलाकशुदा पत्नी को नही मिल सकता।

दरअसल रायपुर निवासी एक महिला की 2005 में चर्च में शादी हुई थी, जिसके बाद दोनों में खटपट शुरू हो गई। तब पारिवारिक विवाद पर महिला ने पति से तलाक लेने पारिवारिक न्यायालय में 2008 में आवेदन लगाया। जिस पर न्यायालय ने पत्नी के पक्ष में तलाक का पारित कर पति को प्रतिमाह 2 हजार’ रूपये मेंटेनेंस खर्च देने का आदेश दिया। इस बीच सन 2012 में एक दुर्घटना में पति की मौत हो गई। जिसके तुरंत बाद तलाकशुदा पत्नी ने पारिवारिक पेंशन व अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन दिया।

विभाग में उसके तलाकशुदा होने व मृतक द्वारा सेवा पुस्तिका में भाई को नॉमनी किए जाने पर आवेदन को खारिज कर दिया। इसके खिलाफ उसने याचिका पेश की थी। मामला पेचीदा होने पर कोर्ट ने न्याय मित्र की भी सहायता ली। 10 वर्ष की लंबी सुनवाई व सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न दृष्टांत को देखते हुए कोर्ट ने न्याय याचिका को खारिज कर दिया।

(लेखक डा. विजय)

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