Bilaspur High Court: बिलासपुर जिला वक्फ बोर्ड के सदस्य डा सलीम रजा की नियुक्ति पर, हाईकोर्ट ने लगाई रोक

Bilaspur High Court

Bilaspur High Court:हाईकोर्ट ने बिलासपुर जिला वक्फ बोर्ड में आगामी नियुक्तियों पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने नियमों को दरकिनार कर सदस्यों की नियुक्ति करने पर राज्य शासन, वक्फ बोर्ड व अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

Bilaspur High Court रायपुर। बिलासपुर जिला वक्फ बोर्ड में आगामी नियुक्ति पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। नियमों को दरकिनार कर सदस्य बनाए जाने पर कोर्ट ने राज्य शासन, वक्फ बोर्ड सहित अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है। वक्फ बोर्ड में सदस्य की नियुक्ति का विवाद हाई कोर्ट पहुंच गया है। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस पीपी साहू ने राज्य शासन द्वारा सदस्य के पद पर डा सलीम राज की नियुक्ति पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है कि राज्य शासन ने मुतवल्लियों का चुनाव नहीं कराया है, इसलिए नियुक्ति पर रोक लगाई जाती है।

दरअसल, राज्य शासन ने हाल ही में बिलासपुर जिला वक्फ बोर्ड में नियुक्ति की है। जिसमें डॉ. सलीम रजा को जिला वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। इस नियुक्ति को चुनौती देते हुए जूना बिलासपुर मस्जिद के मुतव्वली मोहम्मद इसराइल ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसमें बताया गया है कि वक्फ बोर्ड में सदस्य बनाने के पहले चयन समिति का गठन किया जाना है, परंतु राज्य सरकार ने बिना कमेटी बनाए ही सीधे सदस्यों की नियुक्ति कर दी है। उक्त याचिका पर हाई कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए बोर्ड में फिलहाल नियुक्तियों पर रोक लगा दी है।

यह भी है नियम

वक्फ बोर्ड में निर्वाचित सदस्यों की संख्या अधिक होनी चाहिए, इसके बाद सदस्यों को मनोनित किया जा सकता है। शर्त है कि नामित सदस्यों की संख्या निर्वाचित से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रमुख पक्षकार डा राज के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि प्रदेश में ऐसे एक भी मुतवल्ली नहीं है जिसकी वार्षिक आय एक लाख से ज्यादा हो।

जनहित याचिका होनी चाहिए दायर

प्रमुख पक्षकार डा राज के अधिवक्ता का कहना कि याचिकाकर्ता मुतवल्ली ने बोर्ड का चुनाव नहीं कराने की बात कही है, साथ ही यह भी कहा है कि वे चुनाव लड़ना नहीं चाहते। जब वह स्वयं के लिए कुछ नहीं मांग रहे हैं तो जनहित याचिका दायर की जानी चाहिए और इसी अनुसार इसकी सुनवाई की जानी चाहिए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने वक्फ बोर्ड के सदस्य के रूप में डा राज की नियुक्ति पर रोक लगा दी है।

(लेखक डा. विजय)

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