Raipur News : दो बिना मान्यता प्राप्त स्कूल, संचालक पर एक-एक लाख जुर्माना

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Raipur News : निजी स्कूल संचालक पर जिला शिक्षा अधिकारी की बड़ी कार्रवाई
Raipur News : सरोना एवं अमलीडीह में संचालित दो स्कूलों का संचालन बिना विभागीय Raipur News मान्यता के किया जा रहा है। जिस पर दोनों पर एक-एक लाख का जुर्माना लगाकर तीन दिनों के अंदर राशि जमा नहीं करने की स्थिति में प्रतिदिन 10 हजार रुपए अतिरिक्त जुर्माना लगेगा।
बताया जा रहा है कि जिला शिक्षा कार्यालय को शिकायत आ रही है कि जिले में कुछ स्थानों पर बिना विभागीय मान्यता कई स्कूलों का बाकायदा संचालन किया जा रहा है। शिकायत में यह तक दावा किया जा रहा था कि उक्त स्कूलों में शिक्षण सामग्री यथा कॉपी-पुस्तक यूनिफॉर्म विद्यार्थियों को बेचा जा रहा है। खैर ! लगातार शिकायत उपरांत जिला शिक्षा अधिकारी हिमांशु भारतीय, सहायक संचालक के. एस. परले, विकासखंड शिक्षा अधिकारी एम मिंज, सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी प्रदीप शर्मा, वंदना शुक्ला, रविकांत डोमे ने बुधवार को सरोना अमलीडीह स्थित दोनों स्कूलों का औचक निरीक्षण किया तब सरोना स्कूल में बिना विभागीय मान्यता के नर्सरी एवं कक्षा पहली से आठवीं तक का संचालन किया जाना पाया गया। साथ एक कमरे में पुस्तक-कॉपी बंडल मिले। दूसरे कमरे में यूनिफार्म रखे होने की जानकारी स्वयं प्राचार्य, कर्मियों ने दी। जिसे विद्यार्थियों को बेचा जा रहा था।
बिना विभागीय मान्यता के स्कूल संचालन करने पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 (5 )के तहत शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा स्कूल पर 1 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया एवं कहा गया है कि यदि 3 दिन के अंदर जुर्माना राशि नहीं मिली तो प्रतिदिन 10 हजार रूपए की दर से अतिरिक्त जुर्माना लगेगा। उधर स्कूल प्रबंधकों ने दावा किया है कि शिकायत गलत हैं। स्कूल प्रबंधन ने मान्यता के लिए जिला शिक्षा कार्यालय में आवेदन पूर्व में ही कर रखा है। निरीक्षण हुआ था पर निरीक्षण बाद में क्या कार्रवाई हुई या कमियां पाई गई ,इसकी जानकारी नहीं दी गई। इतना ही नहीं निरिक्षण के दौरान नए जिला शिक्षा अधिकारी को भी अवगत कराया गया था।
(लेखक डॉ. विजय)